हरेन पांड्या हत्या केस: सुप्रीम कोर्ट ने सात अभियुक्तों को दोषी ठहराया, फिर से जांच की मांग खारिज
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
गुजरात के गृहमंत्री हरेन पांड्या की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सात अभियुक्तों को दोषी ठहराया है। हालांकि उनके सजा को लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। इस अपील को सीबीआई और गुजरात सरकार ने दायर किया था।
हरेन पांड्या गुजरात में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली तत्कालीन राज्य सरकार में गृहमंत्री थे। अहमदाबाद में सुबह की सैर के दौरान लॉ गार्डन के समीप 26 मार्च 2003 को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी।
सीबीआई के अनुसार, राज्य में 2002 के साम्प्रदायिक दंगों का बदला लेने के लिए उनकी हत्या की गई थी। सीबीआई और राज्य पुलिस ने गुजरात उच्च न्यायालय के 29 अगस्त 2011 के फैसले को गलत बताते हुए अपील दायर की थी।
2003 Gujarat Home Minister Haren Pandya murder case: Supreme Court upholds conviction of the seven accused. pic.twitter.com/qfGtYgu1WU
— ANI (@ANI) July 5, 2019
न्यायाधीश अरुण मिश्रा के नेतृत्व वाली पीठ ने एनजीओ ‘सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन' (सीपीआईएल) की जनहित याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें इस हत्या की कोर्ट की निगरानी में फिर से जांच कराने की मांग की गई थी। इस अपील पर कोर्ट ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
Supreme Court dismisses with a cost of Rs 50000, a PIL filed by Centre for Public Interest Litigation seeking a fresh, court-monitored probe in the case saying several new facts have emerged recently which required fresh investigation into the murder case. https://t.co/02tVG0lv0X
— ANI (@ANI) July 5, 2019