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हरेन पांड्या हत्या केस: सुप्रीम कोर्ट ने सात अभियुक्तों को दोषी ठहराया, फिर से जांच की मांग खारिज

Fri, 05 Jul 2019 11:14 AM IST
Priyesh Mishra न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Priyesh Mishra Updated Fri, 05 Jul 2019 11:14 AM IST
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Haren Pandya murder case, Supreme Court upholds conviction of seven accused
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो) - फोटो : ANI

गुजरात के गृहमंत्री हरेन पांड्या की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सात अभियुक्तों को दोषी ठहराया है। हालांकि उनके सजा को लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। इस अपील को सीबीआई और गुजरात सरकार ने दायर किया था।

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हरेन पांड्या गुजरात में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली तत्कालीन राज्य सरकार में गृहमंत्री थे। अहमदाबाद में सुबह की सैर के दौरान लॉ गार्डन के समीप 26 मार्च 2003 को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी।
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सीबीआई के अनुसार, राज्य में 2002 के साम्प्रदायिक दंगों का बदला लेने के लिए उनकी हत्या की गई थी। सीबीआई और राज्य पुलिस ने गुजरात उच्च न्यायालय के 29 अगस्त 2011 के फैसले को गलत बताते हुए अपील दायर की थी।

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न्यायाधीश अरुण मिश्रा के नेतृत्व वाली पीठ ने एनजीओ ‘सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन' (सीपीआईएल) की जनहित याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें इस हत्या की कोर्ट की निगरानी में फिर से जांच कराने की मांग की गई थी। इस अपील पर कोर्ट ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।



 
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