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Hanuman Chalisa Row: सांसद नवनीत राणा व रवि राणा के खिलाफ याचिका दायर, जमानत की शर्तों के उल्लंघन का आरोप
Wed, 15 Jun 2022 02:55 PM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव
Updated Wed, 15 Jun 2022 02:55 PM IST
सार
कोर्ट ने राणा दंपती को सशर्त जमानत दी थी। कोर्ट ने कहा था कि राणा दंपती इस तरह का अपराध दोबारा नहीं करेगी। इसके अलावा वे गवाह या सबूतों से भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। कोर्ट ने कहा कि राणा दंपती इस मुद्दे पर न ही प्रेसवार्ता करेंगे और न ही मीडिया या सोशल मीडिया पर कोई बयान देंगे।
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सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा
- फोटो : Social media
विस्तार
हनुमान चालीसा विवाद को लेकर सुर्खियों में आए सांसद नवनीत राणा और रवि राणा के खिलाफ मुंबई सत्र न्यायालय में याचिका दायर की गई है। दोनों पर अदालत की अवमानना करने का आरोप है। याचिका में कहा गया है कि नवनीत राणा और रवि राणा ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया। दरअसल, कोर्ट ने राणा दंपती को सर्शत जमानत दी थी। कोर्ट ने इस मामले में 27 जून को सुनवाई करेगा।
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23 अप्रैल को हुई थी गिरफ्तारी
बता दें नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को 23 अप्रैल को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दोनों की गिरफ्तारी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के विवाद में हुई थी। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज दिया था, इसके बाद मुंबई सेशंस कोर्ट ने दोनों को सर्शत जमानत दी थी।
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इन तीन शर्तों पर मिली थी जमानत
कोर्ट ने राणा दंपती को सशर्त जमानत दी थी। कोर्ट ने कहा था कि राणा दंपती इस तरह का अपराध दोबारा नहीं करेगी। इसके अलावा वे गवाह या सबूतों से भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। कोर्ट ने कहा है कि राणा दंपती इस मुद्दे पर न ही प्रेसवार्ता करेंगे और न ही मीडिया या सोशल मीडिया पर कोई बयान देंगे। अगर किसी भी शर्त का उल्लंघन होता पाया गया तो उनकी जमानत को रद्द कर दिया जाएगा।
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