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Gujarat: हत्या के आरोपी को सजा-ए-मौत, प्रपोजल ठुकराने पर नाबालिग पर चाकू से किए थे 34 वार
Mon, 13 Mar 2023 09:24 PM IST
निर्मल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद
Published by: निर्मल कांत
Updated Mon, 13 Mar 2023 09:24 PM IST
सार
आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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court Order
विस्तार
राजकोट जिले की एक अदालत ने बेरहमी से हत्या के मामले में एक आरोपी को मौत की सजा सुनाई है। नाबालिग लड़की ने उसके साथ रिलेशनशिप में रहने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, जिसके बाद आरोपी ने 34 बार उस पर चाकू मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया था।
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जेतपुर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर आर चौधरी की अदालत ने जयेश सरवैया (26 वर्षीय) को 11वीं कक्षा की एक छात्रा पर 34 बार चाकू से हमला करने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई। आरोपी ने लड़की के भाई को भी घायल कर दिया था, जिसने मार्च 2021 में हुए हमले के दौरान हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी।
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विशेष लोक अभियोजक जनक पटेल ने बताया कि अदालत ने कहा कि निर्भया मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार यह दुर्लभतम मामला है। सरवैया के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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अदालत ने आईपीसी की धारा 302 के तहत मौत की सजा सुनाई और आरोपी पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया। पटेल ने कहा कि यह एक तरह की हत्या थी जिसने पूरे समुदाय को हिलाकर रख दिया था और इसलिए इसे गंभीरता से लिया गया। उन्होंने बताया कि दोषी को उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए एक महीने का समय दिया गया है।
आरोपी और पीड़िता जिले के जेतपुर तालुका के जेतलसर गांव के रहने वाले थे। वह पीड़िता को परेशान कर रहा था, और 16 मार्च, 2021 को वह एक प्रस्ताव के साथ उसके घर गया था। उसके इनकार से नाराज सरवैया ने पीड़िता की पिटाई की और भागने की कोशिश करने पर उसके घर के बाहर उस पर कई बार चाकू से हमला किए।
बर्बर हत्या से हैरान स्थानीय लोगों ने मांग की थी कि आरोपी को मौत की सजा दी जाए। स्थानीय लोगों ने बंद का भी आह्वान किया था और एक विरोध मार्च निकाला था।