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गुजरात: दुष्कर्म-हत्या के मामले में अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा, दोषी ने न्यायाधीश पर फेंकी चप्पल

Wed, 29 Dec 2021 04:22 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सूरत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सूरत Published by: गौरव पाण्डेय Updated Wed, 29 Dec 2021 04:22 PM IST
सार

दुष्कर्म और हत्या के एक मामले में अदालत की ओर से दोषी ठहराए जाने से आक्रोशित व्यक्ति ने न्यायाधीश पर चप्पल फेंक दी। हालांकि, न्यायाधीश को चप्पल नहीं लगी। 

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Gujarat Surat court awards life sentence to man in a rape murder case convict hurls footwear at judge
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

गुजरात के सूरत में एक अदालत ने बुधवार को इस साल अप्रैल में एक पांच वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और फिर हत्या करने के मामले में एक सुजीत साकेत (27) को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश पीएस काला की ओर से फैसला सुनाए जाने के बाद सुजीत भड़क गया और उसने न्यायाधीश को ही निशाना बनाते हुए चप्पल से हमला कर दिया। 

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हालांकि, चप्पल न्यायाधीश को नहीं लगी और वहां जाकर गिरी जहां गवाह खड़ा होता है। अभियोजन के अनुसार दोषी सुजीत साकेत मध्यप्रदेश का रहने वाला है। उसने 30 अप्रैल को एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म किया था और फिर उसकी हत्या कर दी थी। जिस बच्ची के साथ उसने इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया था वह एक प्रवासी मजदूर की बेटी थी। इस मामले में अदालत ने उसे दोषी करार दिया।
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अभियोजन ने बताया कि 30 अप्रैल को बच्ची को अकेला पाकर दोषी ने उसका अपहरण कर लिया था और सूनसान स्थान पर ले गया था। यहां उसने बच्ची से दुष्कर्म किया और फिर गला घोटकर हत्या कर दी। दोषी के खिलाफ हाजिरा पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। अदालत ने मामले में 23 गवाहों के बयानों का संज्ञान लिया और आदेश सुनाने से पहले 53 दस्तावेजी साक्ष्यों पर भी विचार किया।

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