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Gujarat: मोरबी कोर्ट ने आरोपी की रिमांड अर्जी खारिज की, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने की यह मांग
Sat, 05 Nov 2022 11:02 PM IST
अभिषेक दीक्षित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Sat, 05 Nov 2022 11:02 PM IST
सार
मोरबी में मच्छु नदी के ऊपर ब्रिटिश काल में बना पुल रविवार को गिर गया था। इस घटना में 135 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है।
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मोरबी पुल हादसा
- फोटो : PTI
विस्तार
मोरबी कोर्ट ने आरोपी की रिमांड अर्जी खारिज कर दी है। मोरबी पुल हादसे के बाद गिरफ्तार आरोपियों की चार दिन का रिमांड पूरी होने पर उन्हें दोबारा कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने क्रॉस वेरिफिकेशन की मांग करते हुए आरोपियों को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एमजे खान की कोर्ट में पेश किया गया।
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इस दौरान कोर्ट से पांच दिन की अतिरिक्त रिमांड की मांग की गई। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश ने रिमांड अर्जी खारिज कर दी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमने दस्तावेजों के क्रॉस-वेरिफिकेशन के लिए रिमांड की मांग की है।
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नौ लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस
गौरतलब है कि मोरबी में मच्छु नदी के ऊपर ब्रिटिश काल में बना पुल रविवार को गिर गया था। इस घटना में 135 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। हादसे में मरने वालों में बड़ी संख्या महिलाओं और बच्चों की रही। इस घटना को लेकर पहले ही गुजरात पुलिस नौ लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें पुल के टिकट कलेक्टर से लेकर ठेकेदार तक शामिल हैं।
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पुल हादसे में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की थी। मामले में चीफ फायर ऑफिसर संदीप सिंह जाला को निलंबित कर दिया गया था। मामले में किसी सरकारी अफसर के खिलाफ यह पहला बड़ा एक्शन था।