फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Gujarat Morbi court rejected the remand application of the accused cross verification of documents

Gujarat: मोरबी कोर्ट ने आरोपी की रिमांड अर्जी खारिज की, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने की यह मांग

Sat, 05 Nov 2022 11:02 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Sat, 05 Nov 2022 11:02 PM IST
सार

मोरबी में मच्छु नदी के ऊपर ब्रिटिश काल में बना पुल रविवार को गिर गया था। इस घटना में 135 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। 

विज्ञापन
Gujarat Morbi court rejected the remand application of the accused cross verification of documents
मोरबी पुल हादसा - फोटो : PTI

विस्तार

मोरबी कोर्ट ने आरोपी की रिमांड अर्जी खारिज कर दी है। मोरबी पुल हादसे के बाद गिरफ्तार आरोपियों की चार दिन का रिमांड पूरी होने पर उन्हें दोबारा कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने क्रॉस वेरिफिकेशन की मांग करते हुए आरोपियों को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एमजे खान की कोर्ट में पेश किया गया।

विज्ञापन


इस दौरान कोर्ट से पांच दिन की अतिरिक्त रिमांड की मांग की गई। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश ने रिमांड अर्जी खारिज कर दी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमने दस्तावेजों के क्रॉस-वेरिफिकेशन के लिए रिमांड की मांग की है।
विज्ञापन


नौ लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस
गौरतलब है कि मोरबी में मच्छु नदी के ऊपर ब्रिटिश काल में बना पुल रविवार को गिर गया था। इस घटना में 135 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। हादसे में मरने वालों में बड़ी संख्या महिलाओं और बच्चों की रही। इस घटना को लेकर पहले ही गुजरात पुलिस नौ लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें पुल के टिकट कलेक्टर से लेकर ठेकेदार तक शामिल हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


पुल हादसे में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की थी। मामले में चीफ फायर ऑफिसर संदीप सिंह जाला को निलंबित कर दिया गया था। मामले में किसी सरकारी अफसर के खिलाफ यह पहला बड़ा एक्शन था।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed