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गुजरात: धर्मांतरण विरोधी कानून पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अंतरधार्मिक विवाह संबंधित कुछ धाराओं पर लगाई रोक
Thu, 19 Aug 2021 01:37 PM IST
संजीव कुमार झा
पीटीआई, अहमदाबाद
पीटीआई, अहमदाबाद
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Thu, 19 Aug 2021 01:37 PM IST
सार
गुजरात उच्च न्यायालय ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य के नए धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत अंतरधार्मिक विवाह से संबंधित कुछ धाराओं के संचालन पर रोक लगा दी।
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- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
गुजरात उच्च न्यायालय ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य के नए धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत अंतरधार्मिक विवाह से संबंधित कुछ धाराओं के संचालन पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव की खंडपीठ ने कहा कि लोगों को अनावश्यक उत्पीड़न से बचाने के लिए अंतरिम आदेश पारित किया गया है।
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गौरतलब है कि गुजरात धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम, 2021 राज्य सरकार द्वारा 15 जून को अधिसूचित किया गया था। नए कानून के प्रावधान के तहत शादी के जरिए जबरन तरीके से धर्मांतरण करने पर सजा देने की व्यवस्था की गई थी। वहीं पिछले महीने जमीयत उलेमा-ए-हिंद के गुजरात चैप्टर ने एक याचिका दायर कर कहा था कि कानून की कुछ संशोधित धाराएं असंवैधानिक हैं।
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इन धाराओं पर लगी रोक
गुरुवार को, मुख्य न्यायाधीश नाथ ने कहा कि हमारी राय है कि आगे की सुनवाई तक, धारा 3,4, 4ए से 4सी, 5, 6, और 6ए की धारा केवल इसलिए संचालित नहीं होगी क्योंकि विवाह एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है। अदालत ने कहा कि विवाह अगर एक धर्म के व्यक्ति द्वारा दूसरे धर्म की लड़की के साथ बिना किसी बल और प्रलोभन से किया जाता है तो इस तरह के विवाह को गैरकानूनी धर्मांतरण के उद्देश्य से विवाह नहीं कहा जा सकता है।
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