{"_id":"60aec84c8ebc3e58613a6bd9","slug":"gujarat-high-court-said-state-government-notification-on-black-fungus-is-unclear-and-flawed","type":"story","status":"publish","title_hn":"गुजरात: हाईकोर्ट ने कहा- ब्लैक फंगस पर राज्य सरकार की अधिसूचना अस्पष्ट और त्रुटिपूर्ण","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
गुजरात: हाईकोर्ट ने कहा- ब्लैक फंगस पर राज्य सरकार की अधिसूचना अस्पष्ट और त्रुटिपूर्ण
Thu, 27 May 2021 03:44 AM IST
Kuldeep Singh
एजेंसी, अहमदाबाद
एजेंसी, अहमदाबाद
Published by: Kuldeep Singh
Updated Thu, 27 May 2021 03:44 AM IST
सार
- न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी और भार्गव डी कारिया की पीठ ने कहा कि गुजरात सरकार को एम्फोटेरिसिन-बी इंजेक्शन के वितरण पर स्पष्ट बताना चाहिए कि सरकारी, गैर सरकारी अस्पतालों में कहां कितने मरीज हैं और उन्हें कितनी दवाएं दी गईं
विज्ञापन
Gujarat High Court
विस्तार
गुजरात में ब्लैक फंगस की भयावहता के मद्देनजर सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने दवा के वितरण पर जारी अधिसूचना को अस्पष्ट और त्रुटिपूर्ण बताया।
विज्ञापन
कोर्ट ने बुधवार को कहा कि सभी जिले की अपनी विशेषज्ञ कमेटी होनी चाहिए जो यह तय करे कि उन्हें कितनी दवा की आवश्यकता है। बता दें, ब्लैक फंगस (म्यूकोरमाइकोसिस) के मामले देश के कई राज्यों में सामने आए हैं, लेकिन गुजरात में इसके मरीज सबसे अधिक हैं।
विज्ञापन
केंद्रीय मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने बुधवार को बताया कि ब्लैग फंगस के मरीज सबसे अधिक गुजरात में हैं। न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी और भार्गव डी कारिया की पीठ ने कहा कि गुजरात सरकार को एम्फोटेरिसिन-बी इंजेक्शन के वितरण पर स्पष्ट बताना चाहिए कि सरकारी, गैर सरकारी अस्पतालों में कहां कितने मरीज हैं और उन्हें कितनी दवाएं दी गईं।
विज्ञापन
जनहित याचिका पर स्वत: संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने कहा कि इसके अलावा भी विशेषज्ञ कमेटी के गठन और किसके निर्णय पर मरीज को गंभीर मानते हुए दवा दी जाएगी, पर अधिक विवरण की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि 19 मई की अधिसूचना के मुताबिक सिर्फ 7 जिलों को ही शामिल किया गया है। कोर्ट ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि केंद्र की ओर से मिली दवाओं को आखिर किस आधार पर सरकारी, निजी अस्पतालों और निगम के अस्पतालों में भर्ती मरीजों को दिया जाएगा।
बंगाल सरकार ने ब्लैक फंगस को अधिसूचित रोग घोषित किया
पश्चिम बंगाल सरकार ने हालात की गंभीरता और स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह के बाद ब्लैक फंगस को ‘अधिसूचित रोग’ घोषित कर दिया। एक अधिकारी ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। अधिकारी ने स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आदेश का हवाला देते हुए कहा कि डॉक्टरों के लिए म्यूकोरमाइकोसिस का पुष्ट या संदिग्ध मामला सामने आने पर अधिकारियों को इसकी जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है।
आदेश में कहा गया है कि इसके तहत रोगी की निजी जानकारी समेत सभी संबंधित जानकारियों को साझा किया जाना जरूरी है। राज्य में ब्लैक फंगस के चलते अब तक दो लोगों की मौत हो चुकी है। सोमवार तक 10 लोग संक्रमित पाए गए थे, जिनका इलाज चल रहा था।