फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   GST not to give free banking services

खुशखबरी: एटीएम और चेक बुक से पैसा निकालने पर नहीं देना होगा जीएसटी

Mon, 04 Jun 2018 09:33 AM IST
एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली Updated Mon, 04 Jun 2018 09:33 AM IST
विज्ञापन
GST not to give free banking services
GST
एटीएम में से पैसा निकालने, चेक बुक जारी करने जैसी बिना किसी शुल्क के मिलने वाली बैंकिंग सुविधाओं पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) नहीं चुकाना होगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड के बिल भुगतान में देरी पर लगा जुर्माना, म्यूचुअल फंड से बाहर निकलने पर लगने वाले शुल्क और अनिवासी भारतीयों द्वारा इंश्योरेंस पॉलिसी की खरीद जैसी चीजों पर आपको अतिरिक्त पैसा चुकाना पड़ सकता है।
विज्ञापन


राजस्व विभाग की तरफ से बैंकिंग, इंश्योरेंस और स्टॉक ब्रोकर सेक्टर में जीएसटी लगने या नही लगने से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले सवालों (एफएक्यू) का एक सेट जारी किया गया है, जिसमें विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रतिभूतिकरण (सिक्योरिटाइजेशन), डेरिवेटिव, भविष्य व आगे के अनुबंधों से जुड़े लेनदेन को जीएसटी से छूट मिलेगी। 
विज्ञापन


बता दें कि पिछले महीने बैंकों को निशुल्क सेवाओं के लिए भी सर्विस टैक्स चुकाने का नोटिस मिलने पर सरकार के वित्तीय सेवा विभाग ने राजस्व विभाग से इन लेनदेन को जीएसटी से छूट देने का आग्रह किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed