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राहत : अस्पतालों को कोरोना मरीजों से दो लाख रुपये से ऊपर का नकद भुगतान लेने की छूट

Sat, 08 May 2021 01:11 AM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संजीव कुमार झा Updated Sat, 08 May 2021 01:11 AM IST
सार

यह छूट 31 मई तक लागू रहेगी।केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। इसके लिए अस्पताल को मरीज और भुगतान कर्ता के पैन या आधार कार्ड की प्रति और दोनों के बीच संबंध की सूचना रखनी होगी।

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Govt relaxes cash payment of Rs 2 lakh in COVID19 patient treatment
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : पीटीआई

विस्तार

सरकार ने कोविड-19 संक्रमण का इलाज करने वाले अस्पतालों, डिस्पेंसरी और कोविड केयर केन्द्रों को मरीजों या उनके आश्रितों से दो लाख रुपये से अधिक का नकद भुगतान स्वीकार करने की छूट दी है। यह छूट 31 मई तक लागू रहेगी।केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। इसके लिए अस्पताल को मरीज और भुगतान कर्ता के पैन या आधार कार्ड की प्रति और दोनों के बीच संबंध की सूचना रखनी होगी।

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सीबीडीटी ने कहा कि केंद्र सरकार यहा स्पष्ट करती है कि अस्पतालों, डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम, कोविड केयर केंद्रों या कोविड मरीज का इलाज अन्य चिकित्सीय सुविधाओं को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 एसटी के संबंध में एक अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 तक नकद भुगतान के लिए मरीज और उसकी तरफ से भुगतान करने वाली व्यक्ति का पैन या आधार तथा मरीज का भुगतान करता के बीच संबंध की जानकारी रखनी होगी।
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नांगिया एलएलपी के भागीदार शैलेश कुमार ने कहा की वर्तमान परिस्थियों में कई अस्पताल और नर्सिंग होम कोवीड 19 के इलाज के लिए भुगतान नकद में मांगते है लेकिन आयकर कानून के तहत दो लाख से अधिक का भुगतान नकद में करने की अनुमति नहीं है।  

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