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Social Media Rules: सोशल मीडिया नियमों में बदलाव करेगी सरकार, शिकायत अपील समिति के गठन का फैसला, 30 दिनों में होगा निपटारा  

Thu, 02 Jun 2022 06:49 PM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amit Mandal Updated Thu, 02 Jun 2022 06:49 PM IST
सार

शिकायत अपील समिति ऐसी अपील से शीघ्रता से निपटेगी और अपील प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपील को अंतिम रूप से निपटाने का प्रयास करेगी।

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Govt proposes to amend social media rules; to set up grievance appellate committee
facebook twitter - फोटो : social media

विस्तार

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के शिकायत अधिकारियों के फैसलों के खिलाफ लोगों द्वारा दायर अपीलों पर गौर करने के लिए केंद्र ने एक शिकायत अपील समिति का गठन करने की योजना बनाई है। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) में संशोधन के लिए अधिसूचना के अनुसार पैनल को अपील प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर निपटान करना होगा और इसका निर्णय मध्यस्थों या संबंधित बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों पर बाध्यकारी होगा। संबंधित कम्युनिटी गाइडलाइंस के कथित उल्लंघन के लिए ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा मशहूर हस्तियों सहित अन्य यूजर्स के खातों को ब्लॉक करने की पृष्ठभूमि में यह प्रस्तावित कदम खासा महत्व रखता है।

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30 दिनों के भीतर करना होगा निपटारा
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार एक या अधिक शिकायत अपील समितियों का गठन करेगी, जिसमें एक अध्यक्ष और ऐसे अन्य सदस्य शामिल होंगे। पीड़ित व्यक्ति आदेश प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर समिति के समक्ष संबंधित शिकायत अधिकारी के निर्णय के खिलाफ अपील कर सकता है। मसौदा अधिसूचना में कहा गया है कि शिकायत अपील समिति ऐसी अपील से शीघ्रता से निपटेगी और अपील प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपील को अंतिम रूप से निपटाने का प्रयास करेगी। शिकायत अपील समिति द्वारा पारित हर आदेश का अनुपालन संबंधित द्वारा किया जाएगा। 
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26 मई, 2021 से लागू हुए थे नियम 
सोशल मीडिया कंपनियों के लिए नियम 26 मई, 2021 से लागू हुए थे। इसने फेसबुक और ट्विटर जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अनिवार्य रूप से सूचना के पहले क्रिएटर की पहचान करने में सक्षम बनाया, जो भारत की संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा  या सार्वजनिक व्यवस्था को कमजोर करता है। नियमों के तहत महत्वपूर्ण सोशल मीडिया कंपनियों जिनके 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ता हैं उन्हें एक शिकायत अधिकारी, एक नोडल अधिकारी और एक मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना आवश्यक है। इन कर्मियों को भारत का निवासी होना चाहिए। मंत्रालय ने 22 जून तक मसौदा अधिसूचना पर टिप्पणी मांगी है। पिछले साल मई में नियमों के लागू होने के बाद से फेसबुक सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मासिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ सामने आ रहे हैं।

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