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अनलॉक-2 के दिशानिर्देश जारी, रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा, स्कूल-कॉलेज को अभी अनुमति नहीं

Wed, 01 Jul 2020 09:43 AM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: गौरव पाण्डेय Updated Wed, 01 Jul 2020 09:43 AM IST
सार

कोरोना वायरस के चलते देश में जारी प्रतिबंधों में राहत देने की श्रंखला में केंद्र सरकार ने 'अनलॉक' के दूसरे चरण के दिशानिर्देशों की घोषणा कर दी है। ये दिशानिर्देश 31 जुलाई तक प्रभावी होंगे। अनलॉक-2 में रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा, इसकी अवधि रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगी। सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से खुलने की अनुमति दी गई है। बता दें कि अनलॉक-1 की अवधि 30 जून को समाप्त हो रही है।

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Govt of India announces guidelines for Unlock 2 to be in force till July 31st
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : पीटीआई

विस्तार

इन दिशानिर्देशों के संबंध में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने राज्यों से अनलॉक-2 के लिए जारी किए गए दिशानिर्देशों का विधिवत पालन करवाने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।  

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बता दें कि 30 मई को जारी अनलॉक-1 के लिए दिशानिर्देशों में लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंधित कई गतिविधियों को अनुमति दी गई थी। इनमें कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित होटल, रेस्टोरेंट व अन्य आतिथ्य सेवाएं, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थलों को अनुमति दी गई थी। जानिए अनलॉक-2 के लिए जारी दिशानिर्देशों में क्या निर्णय लिए गए हैं...

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  • 31 जुलाई तक अनलॉक का दूसरा चरण यानी Unlock 2 जारी रहेगा। 
  • कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन के प्रतिबंध 31 जुलाई तक जारी रहेंगे। इस दौरान केवल आवश्यक गतिविधियों को अनुमति रहेगी। 
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  • रात्रि कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी गई है। रात 10 से सुबह पांच बजे कर रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। जरूरी गतिविधियों और कुछ अन्य को इससे छूट दी गई है।
  • स्कूल, कॉलेज, शिक्षण व कोचिंग संस्थान, अंतराष्ट्रीय हवाई यात्रा सेवा, मेट्रो रेल, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल और भीड़ जमा करने वाले धार्मिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
  • भीड़ जमा करने वाले सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, एकेडमिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा। 
  • सार्वजनिक स्थानों पर, कार्यस्थलों पर और यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। 
  • कंटेनमेंट जोन से बाहर स्थित केंद्र और राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से खुलने की अनुमति होगी। इसके लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग मानक दिशानिर्देश जारी करेगा। 
  • घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेन सेवाओं को अनलॉक 2 में चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा।
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