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सरकार ने बढ़ाई आयकर रिटर्न भरने की तारीख, वेबसाइट हुई क्रैश, 5 अगस्त हुई डेडलाइन

Mon, 31 Jul 2017 08:54 PM IST
amarujala.com- Presented by: श्रवण शुक्ला
amarujala.com- Presented by: श्रवण शुक्ला Updated Mon, 31 Jul 2017 08:54 PM IST
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Govt extends income tax filing deadline because of heavy load on website
प्रतीकात्मक तस्वीर
सरकार ने आयकर भरने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। अब आप 5 अगस्त तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के आखिरी दिन यानि 31 अगस्त को वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक होने की वजह से लोगों को दिक्कतें आ रही थीं। इसी के बाद ये फैसला लिया गया।
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आयकर विभाग की वेबसाइट पूरे दिन क्रैश होते रहने की वजह से फैसला लिया गया। अब 5 अगस्त तक इनकम टैक्स रिटर्न भरा जा सकेगा।
 


आयकर विभाग के ई-फिलिंग वेबसाइट पर सर्वर बिजी होने का संदेश फ्लैश हो रहा है।
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पहले 31 जुलाई ही थी अंतिम तारीख

Govt extends income tax filing deadline because of heavy load on website
income tax office

इससे पहले आयकर विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा था कि वित्तीय वर्ष 2016-17 का आईटीआर भरने की आखिरी तारीख नहीं बढ़ेगी। इसके लिए 31 जुलाई ही अंतिम दिन होगा। रिटर्न भरने की समयसीमा बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। 

विभाग को पहले ही दो करोड़ लोगों का ऑनलाइन रिटर्न मिल चुके हैं। विभाग ने आयकरदाताओं से अनुरोध किया है कि वे अपना रिटर्न समय से भर दें। ऑनलाइन रिटर्न भरते समय आधिकारिक वेबसाइट पर आ रही दिक्कतों से जुड़ी खबरों पर अधिकारी ने कहा था कि अभी तक विभाग को किसी बड़ी दिक्कत की सूचना नहीं मिली है। कुछ समय के लिए वेबसाइट पर व्यवधान था लेकिन ऐसा मेंटीनेंस के चलते हुआ।

गौरतलब है कि आयकर विभाग पिछले कुछ दिनों से देश के प्रमुख दैनिक अखबारों में लगातार विज्ञापन देकर आयकरदाताओं से अपनी ‘सही’ आय घोषित करने और 31 जुलाई से पहले अपना आयकर रिटर्न भरने की अपील कर रहा है। पहली जुलाई से आयकरदाता के लिए आधार नंबर को पैन कार्ड के साथ लिंक करना अनिवार्य बना दिया गया है।

आयकर विभाग ने आयकरदाताओं से यह भी अनुरोध किया है कि अगर उन्होंने नोटबंदी के बाद नौ नवंबर से 30 दिसंबर के बीच अपने बैंक खातों में दो लाख या उससे अधिक कैश जमा कराया है तो आयकर रिटर्न करते समय उसकी जानकारी अवश्य दें। 

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