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Parliament: 'सरकार के पास US में रह रहे अवैध भारतीय प्रवासियों का डाटा नहीं', केंद्र ने संसद को दी जानकारी

Thu, 13 Feb 2025 10:41 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली। Published by: निर्मल कांत Updated Thu, 13 Feb 2025 10:41 PM IST
सार

Parliament: केंद्र ने संसद को बताया कि  सरकार के पास अमेरिका में बिना दस्तावेजों के रह रहे भारतीयों का कोई डाटा नहीं है और ये लोग या तो वीजा की सीमा से अधिक समय तक वहां रहे हैं या इन्होंने अवैध रूप से प्रवेश किया है। सरकार ने कहा कि वह अमेरिकी सरकार के साथ समन्वय बनाए हुए है और निर्वासन के मामलों में मदद प्रदान कर रही है।

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Govt doesn't have data on number of undocumented Indian immigrants residing in US: Centre
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : एएनआई (फाइल)

विस्तार

केंद्र सरकार ने गुरवार को संसद को बताया कि उसके पास अमेरिका में बिना वैध दस्तावेजों के रहने वाले भारतीय प्रवासियों की संख्या से जुड़ा डाटा नहीं है। सरकार ने कहा कि ये प्रवासी या तो वीजा की वैधता अवधि से अधिक समय तक वहां रुके हैं या फिर इन्होंने बिना वैध दस्तावेजों के अमेरिका में प्रवेश किया। 

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विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि भारत सरकार 'निर्वासन के सभी मामलों' में अमेरिकी सरकार के साथ 'समन्वय' बना काम कर रही है। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सरकार से पूछा कि क्या उसके पास वर्तमान में अमेरिका में 'बिना दस्तावेज वाले भारतीय प्रवासियों' की संख्या का कोई डाटा है। क्या डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के तहत अमेरिकी आव्रजन नीतियों में हाल के बदलावों के कारण भारतीय नागरिकों के संभावित निर्वासन से निपटने की सरकार के पास कोई योजना है। सरकार की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की दो दिवसीय यात्रा पर हैं।
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सरकार से यह भी पूछा गया था कि क्या वह विदेश में भारतीयों को, खासकर उन अवैध प्रवासियों को जो निर्वासन या कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, कानूनी या वित्तीय मदद प्रदान करती है। इस पर मंत्री ने कहा, अमेरिकी पक्ष की ओर से निर्वासन के लिए पहचाने गए लोगों की सूची की भारत सरकार की विभिन्न एजेसियां  बारीकी से जांच करती हैं। केवल उन व्यक्तियों को निर्वासित किया जाता है, जिनके भारतीय नागरिक होने की पुष्टि होती है। उन्होने यह भी कहा कि विदेश में रह रहे भारतीयों को मदद दी जाती है और सरकार कानूनी प्रवास और आवाजाही से जुड़े सभी मुद्दों पर सक्रिय रूप से काम करती है।  

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