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Delhi: घटिया सामान का आयात रोकने को बनेंगे सख्त नियम, गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी करेगी सरकार
Mon, 06 Mar 2023 05:43 AM IST
वीरेंद्र शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: वीरेंद्र शर्मा
Updated Mon, 06 Mar 2023 05:43 AM IST
सार
उद्योग व आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के संयुक्त सचिव संजीव ने बताया कि क्यूसीओ को उचित प्रक्रिया का पालन करने के एक साल बाद अधिसूचित कर दिया जाएगा।
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aluminium
- फोटो : gettyimages
विस्तार
घटिया सामान के आयात को रोकने और घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार सख्त नियम बनाएगी। सरकार अगले छह महीनों में एल्युमीनियम, तांबे की वस्तुओं और घरेलू बिजली उपकरणों जैसे उत्पादों के लिए 58 गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) जारी करेगी।
उद्योग व आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के संयुक्त सचिव संजीव ने बताया कि क्यूसीओ को उचित प्रक्रिया का पालन करने के एक साल बाद अधिसूचित कर दिया जाएगा। इसके बाद भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के मार्क के बिना इन सामानों का उत्पादन प्रतिबंधित होगा। पहली बार इसके उल्लंघन पर दो साल कैद और दो लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उसके बाद उल्लंघन पर जुर्माना पांच लाख हो जाएगा।
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उद्योग व आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के संयुक्त सचिव संजीव ने बताया कि क्यूसीओ को उचित प्रक्रिया का पालन करने के एक साल बाद अधिसूचित कर दिया जाएगा। इसके बाद भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के मार्क के बिना इन सामानों का उत्पादन प्रतिबंधित होगा। पहली बार इसके उल्लंघन पर दो साल कैद और दो लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उसके बाद उल्लंघन पर जुर्माना पांच लाख हो जाएगा।
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