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बॉम्बे हाईकोर्ट: महाराष्ट्र में घर-घर जाकर टीका लगाने के संबंध में सरकार तय करें दिशानिर्देश
Sat, 17 Jul 2021 02:02 AM IST
Jeet Kumar
एजेंसी, मुंबई।
एजेंसी, मुंबई।
Published by: Jeet Kumar
Updated Sat, 17 Jul 2021 02:02 AM IST
सार
मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ ने कहा कि उसे उम्मीद है कि सरकार 20 जुलाई तक दिशानिर्देश तैयार करेगी।
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बॉम्बे हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
- फोटो : पीटीआई
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विस्तार
बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा, हम महाराष्ट्र सरकार की वरिष्ठ नागरिकों और बिस्तर पर पड़े बीमार लोगों के लिए घर-घर जाकर कोरोना टीकाकरण करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के मामले में हुई प्रगति से संतुष्ट नहीं है।
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मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ ने कहा कि उसे उम्मीद है कि सरकार 20 जुलाई तक दिशानिर्देश तैयार करेगी।
महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणि ने अदालत को बताया कि राज्य भर की जनता से बिस्तर पर पड़े उन अस्वस्थ लोगों के बारे में सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मांगी गई थी जो अपने घर पर ही टीका लगवाना चाहते हैं।
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उन्होंने कहा, अब तक हमें 13,584 जवाब मिले हैं। कोर्ट ने कहा, सरकार को समाचार पत्रों में इस प्रस्ताव का व्यापक प्रचार करना चाहिए। न्यायालय ने कहा, हम उचित दिशा-निर्देश चाहते हैं। अब तक राज्य सरकार को एक नीति बनानी चाहिए थी, क्योंकि टीकाकरण अभियान में देरी हो रही है।
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