फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Government makes such rules of passport, loan defaulters can not run away from country

सरकार पासपोर्ट के ऐसे नियम बनाए, लोन डिफॉल्टर देश छोड़ भाग न पाए : हाईकोर्ट

Tue, 01 Jan 2019 12:03 AM IST
गौरव द्विवेदी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई Published by: गौरव द्विवेदी Updated Tue, 01 Jan 2019 12:03 AM IST
विज्ञापन
Government makes such rules of passport, loan defaulters can not run away from country
मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि ऐसे पासपोर्ट नियम बनाए जाने चाहिए, जिससे लोन डिफॉल्टर देश छोड़कर नहीं भाग पाएं। हाईकोर्ट के जस्टिस एस. वैद्यनाथन ने कहा कि नियमों में संशोधन कर बैंकों और वित्तीय संस्थानों को डिफॉल्टरों से पासपोर्ट सरेंडर कराने का अधिकार दिया जाना चाहिए। 

विज्ञापन


जस्टिस वैद्यनाथन ने कहा, सरकार से उम्मीद है कि वह नियमों ऐसी तब्दीलियां करेगी, जिससे डिफॉल्टर न्याय से भागकर ऐसे देश में नहीं बस जाएंगे जहां से उन्हें लाना मुश्किल हो जाए। पासपोर्ट सरेंडर करने के नियम से लोन लेने वाला व्यक्ति बैंक या वित्तीय संस्थान कर जानकारी के बिना विदेश नहीं जा पाएगा। कर्ज चुकाने से पहले उपभोक्ता को पासपोर्ट नहीं देने की व्यवस्था भी की जा सकती है। 
विज्ञापन


हाईकोर्ट ने कहा कि कर्ज नहीं चुकाने की स्थिति में अस्थायी तौर पर पासपोर्ट निलंबन का नियम भी बनाया जा सकता है। वहीं, पासपोर्ट कानून व नियम में नवीकरण के दौरान बैंकों या कोर्ट से अनिवार्य मंजूरी का प्रावधान भी किया जा सकता है। कोर्ट ने केंद्र को यह सुझाव निलंबित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एस. मंगलम की याचिका खारिज करते हुए दिए। वह संस्थान की बिना जानकारी के सिंगापुर यात्रा पर गई थीं। उन्होंने हाईकोर्ट से अपनी सेवा बहाली का निर्देश देने की गुहार लगाई थी। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed