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कोरोना के दौरान बैंक नहीं कर पाएंगे दिवाला कार्रवाई, संशोधन के लिए अध्यादेश जारी

Fri, 05 Jun 2020 10:39 PM IST
गौरव पाण्डेय पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: गौरव पाण्डेय Updated Fri, 05 Jun 2020 10:39 PM IST
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Government issued ordinance to amend the Insolvency Act
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

सरकार ने दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया है। इसके तहत कोरोना वायरस महामारी के दौरान कर्ज भुगतान में असफलता के नए मामलों में दिवाला कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी।

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कोरोना वायरस पर रोकथाम के लिए देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है। ऐसे में 25 मार्च के बाद से कर्ज भुगतान में डिफॉल्ट की स्थिति में एक निश्चित समय तक दिवाला कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकेगी।
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अध्यादेश में कहा गया है, ‘25 मार्च, 2020 या उसके बाद डिफॉल्ट के किसी मामले में छह महीने या उससे आगे (एक साल से अधिक नहीं) दिवाला कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।’
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आईबीसी के तहत कोई भी इकाई किसी कंपनी द्वारा कर्ज भुगतान में एक दिन की चूक होने पर भी दिवाला कार्रवाई के लिए आवेदन कर सकती है। इसके लिए न्यूनतम सीमा एक करोड़ रुपये है। पहले यह सीमा एक लाख रुपये थी।

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