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फिर से दौड़ेगी मेट्रो, स्कूल-कॉलेज अभी भी बंद, जानें अनलॉक-4 में क्या खुला और किसपर रहेगी पाबंदी

Sat, 29 Aug 2020 08:51 PM IST
Rajeev Rai न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Rajeev Rai Updated Sat, 29 Aug 2020 08:51 PM IST
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Government has released guidelines for Unlock-4, know what will open and what will be remain closed
कोरोना वायरस और लॉकडाउन - फोटो : PTI

कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के बीच शनिवार को गृह मंत्रालय ने अनलॉक-4 के दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत कई सारी गतिविधियां को खोलने की अनुमति दी गई है, तो वहीं कई चीजें अभी भी बंद रहेंगी। ये नए बदलाव एक से 30 सितंबर तक लागू रहेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि नए दिशानिर्देश के मुताबिक, क्या कुछ खुला और क्या बंद रहेगा।

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क्या खुला:

  • मेट्रो रेल को 7 सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। आवासीय और शहरी मामलों का मंत्रालय इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा।
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  • 21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल आदि से जुड़े सार्वजनिक समारोहों में शामिल हो सकेंगे अधिकतम 100 लोग। हालांकि, इस तरह के सीमित समारोहों में अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर का प्रावधान होना चाहिए।
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  • 21 सितंबर 2020 से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति होगी।
  • 50 प्रतिशत टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए स्कूल खोलने की इजाजत।



क्या खुला:

  • कंटेनमेंट जोन के बाहर शिक्षकों से सलाह लेने के लिए 9वीं से 12वीं तक के छात्र स्वैच्छिक तौर पर स्कूल जा सकेंगे। यह उनके माता-पिता/अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद होगा।
  • व्यक्ति और वस्तुओं के राज्य के अंदर और राज्यों के बीच आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। आवाजाही के लिए अलग से अनुमति या मंजूरी अथवा ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।
  • दुकानों पर ग्राहकों के बीच पर्याप्त दूरी बनाए रखना जरूरी होगा। गृह मंत्रालय राष्ट्रीय निर्देशों के प्रभावी ढंग से लागू किए जाने की निगरानी करेगा।
  • ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा की अनुमति दी जाएगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा।

क्या रहेगा बंद:

  • सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें (कुछ विशेष मामलों को छोड़कर) अभी भी बंद रहेंगे। 
  • कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 सितंबर तक सख्ती से लागू रहेगा
  • राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाएंगी।
  • राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि 30 सितंबर तक विद्यार्थियों और नियमित कक्षाओं के लिए स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे।
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