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सरकारी बैंक भी कर सकेंगे डिफॉल्टरों के खिलाफ लुकआउट नोटिस का अनुरोध
Mon, 28 Jan 2019 12:24 AM IST
संदीप भट्ट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली
Published by: संदीप भट्ट
Updated Mon, 28 Jan 2019 12:24 AM IST
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Nirav Modi, Vijay Mallya,Mehul Choksi
अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भी ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी करने का सीधे अनुरोध कर सकेंगे, जो जानबूझकर कर्ज नहीं चुका रहे हैं और जिनके देश से भागने की आशंका है। सरकार ने सरकारी बैंकों को लुकआउट सर्कुलर जारी करने का सीधे अनुरोध करने का अधिकार दे दिया है।
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अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे आर्थिक भगोड़े अपराधियों के देश से भागने के मामलों को देखते हुए इस कदम को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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यह अनुरोध गृह मंत्रालय, पुलिस, सीबीआई, सीमा शुल्क विभाग, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, आयकर विभाग जैसी एजेंसियों से किया जाता है। गृह मंत्रालय ने किसी संदिग्ध व्यक्ति के देश से भागने के शक की स्थिति में गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) को भी एलओसी का निवेदन करने का अधिकार दे दिया है।
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