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Goa: गोवा में बिना इजाजत पर्यटकों के साथ नहीं ले पाएंगे सेल्फी? सरकार ने जारी की एडवाइजरी

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पणजी Published by: नितिन गौतम Updated Sat, 28 Jan 2023 09:48 AM IST
सार

एडवाइजरी के अनुसार, किसी भी गैरकानूनी निजी टैक्सी को किराए पर ना लें और टैक्सी ड्राइवरों को मीटर से ही चलने के लिए कहें ताकि ज्यादा पैसों का भुगतान ना करना पड़े। 

goa tourism department advisory do not take selfie with tourists without their permission
गोवा पर्यटन विभाग ने जारी एडवाइजरी - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

अगली बार जब आप गोवा जाएं तो पर्यटकों से बिना उनकी इजाजत के उनके साथ सेल्फी ना लें, वरना आपको परेशानी हो सकती है। बता दें कि गोवा सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है। पर्यटकों की निजता का ध्यान रखते हुए सरकार ने यह निर्देश दिए हैं। एडवाइजरी में कहा गया है कि 'गोवा घूमने आने वाले पर्यटकों या किसी अनजान के साथ उनकी इजाजत के बिना सेल्फी ना लें। खासकर समुद्र के किनारे तैरते हुए या फिर धूंप सेंकते समय विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें। उनकी निजता का सम्मान करें। पर्यटकों की सुरक्षा और उन्हें ठगी से बचाने के लिए ऐसा किया गया है।'



गोवा के पर्यटन मंत्रालय ने गुरुवार को यह एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में खतरनाक जगहों जैसे ऊंची पहाड़ी या फिर समुद्री पहाड़ी आदि जगहों से भी सेल्फी लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही पर्यटकों को हेरिटेज जगहों को नुकसान ना पहुंचाने या फिर उनके साथ छेड़छाड़ ना करने के निर्देश भी दिए गए हैं। एडवाइजरी के अनुसार, किसी भी गैरकानूनी निजी टैक्सी को किराए पर ना लें और टैक्सी ड्राइवरों को मीटर से ही चलने के लिए कहें ताकि ज्यादा पैसों का भुगतान ना करना पड़े। 


पर्यटन मंत्रालय ने कहा है कि विभाग से रजिस्टर्ड होटलों और विला में ठहरें। खुले में शराब का सेवन ना करें। हालांकि शैक्स और रेस्तरां वगैरह में शराब पी सकते हैं। गोवा में हर साल लाखों लोग घूमने आते हैं। ऐसे में सरकार ने ट्रांसपोर्ट विभाग से रजिस्टर्ड वाहनों को ही किराए पर लेने के निर्देश दिए हैं। होटल आदि में ठहरने और वाटर स्पोर्ट्स के लिए गैरकानूनी एजेंट्स को हायर ना करें और सिर्फ रजिस्टर्ड एजेंट्स की ही मदद लें। पर्यटन विभाग ने खुले में खाना बनाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसा करने पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 

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