गोवाः तरुण तेजपाल मामले में अब 21 मई को आ सकता है फैसला, अदालत ने आगे बढ़ाई तारीख
तहलका मैगजीन के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल के खिलाफ रेप केस मामले में गोवा की अदालत अब 21 मई को फैसला सुना जा सकती है।
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तहलका के पूर्व मुख्य संपादक तरुण तेजपाल के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप में गोवा की एक अदालत आज यानी बुधवार को फैसला सुनाने वाली थी, जिसे टाल दिया गया है। अब इस मामले में 21 मई को फैसला आ सकता है। पूर्व प्रधान संपादक 2013 में गोवा के एक लक्जरी होटल की लिफ्ट के भीतर महिला साथी का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी हैं।
Goa: Former Editor-in-Chief of Tehelka Magazine, Tarun Tejpal arrives at the Court of the Additional Sessions Judge at Mapusa. Verdict in the alleged sexual assault case against him to be pronounced today. pic.twitter.com/xe3ZlcWbXM
— ANI (@ANI) May 19, 2021
अतिरिक्त जिला अदालत 27 अप्रैल को फैसला सुनाने वाली थी लेकिन न्यायाधीश क्षमा जोशी ने फैसला 12 मई तक स्थगित कर दिया था। 12 मई को फैसला एक बार फिर 19 मई के लिए टाल दिया गया था। अदालत ने पूर्व में कहा था कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के चलते स्टाफ की कमी के कारण स्थगन किया गया था।
गोवा पुलिस ने नवंबर 2013 में तेजपाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तेजपाल मई 2014 से जमानत पर बाहर हैं। गोवा अपराध शाखा ने तेजपाल के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया।
उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 342 (गलत तरीके से रोकना), 342 (गलत मंशा से कैद करना), 354 (गरिमा भंग करने की मंशा से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना), 354-ए (यौन उत्पीड़न), 376 (2) (महिला पर अधिकार की स्थिति रखने वाले व्यक्ति द्वारा बलात्कार) और 376 (2) (के) (नियंत्रण कर सकने की स्थिति वाले व्यक्ति द्वारा बलात्कार) के तहत मुकदमा चला।
तेजपाल ने इससे पहले बंबई उच्च न्यायालय का रुख कर अपने ऊपर आरोप तय किए जाने पर रोक लगाने का अनुरोध किया था लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।