Goa Fire Luthra Brothers: लूथरा बंधुओं को क्यों नहीं मिली अंतरिम राहत? गुरुवार को अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई
गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के आरोपी गौरव और सौरभ लूथरा ने बुधवार को रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दायर की थी। उनकी ओर से कहा गया कि वे क्लब के मालिक नहीं, सिर्फ लाइसेंसधारी हैं। वहीं कोर्ट ने दोनों आरोपियों को अंतरिम राहत देने से मना कर दिया है। विस्तार से पढ़ें पूरा मामला...
विस्तार
गोवा के रोमियो लेन नाइट क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा बुधवार को दिल्ली की एक अदालत से अंतरिम राहत पाने में नाकाम रहे। अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई अगले दिन के लिए टाल दी। अतरिक्त सत्र न्यायाधीश वंदना ने दोनों भाइयों द्वारा दायर अग्रिम जमानत पर गोवा सरकार से जवाब मांगा और अगली सुनवाई की तारीख गुरुवार तय की।
भाइयों ने चार हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत मांगी है ताकि थाईलैंड से दिल्ली लौटने के बाद उन्हें तुरंत गिरफ्तार न किया जाए। उन्होंने गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा भी मांगी है। थाइलैंड भाग चुके लूथरा ब्रदर्स ने अग्रिम याचिका में खुद पीड़ित बताया है। दावा किया कि उन्हें बिना आधार आरोपी बनाया जा रहा है।
सुनवाई के दौरान आरोपी सौरभ लूथरा की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने मेडिकल कारणों का हवाला देते हुए आरोपी सौरभ लूथरा की सेहत की स्थिति बताई, जिसे मिर्गी और हाई ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आरोपी क्लब के मालिक नहीं हैं, बल्कि सिर्फ लाइसेंसधारी हैं, जो वैध परमिशन के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि मालिकाना हक किसी और के पास है।
कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका देने पर उठाए सवाल
दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में गोवा नाइट क्लब आग मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान रोहिणी कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता शारीरिक तौर पर उसके अधिकार क्षेत्र में मौजूद नहीं है, कोर्ट ने सवाल किया कि ऐसी परिस्थितियों में अग्रिम जमानत की याचिका को कैसे स्वीकार किया जा सकता है?
जवाब में लूथरा भाईयों के वकील तनवीर अहमद मीर ने कोर्ट के सवाल का जवाब देने के लिए कानूनी मिसालों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि वह यह एप्लीकेशन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि याचिकाकर्ता कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का स्थायी निवासी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह सिर्फ गिरफ्तारी से सुरक्षा मांग रहे हैं।
हालांकि राज्य के वकील ने विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय मांगा। उन्होंने कहा कि आरोपी देश छोड़कर भाग गया है, गोवा कोर्ट ने पहले ही गैर-जमानती वारंट जारी कर चुका है और अन्य जरूरी तथ्यों को रिकॉर्ड पर रखने की जरूरत है। कोर्ट ने राज्य को सभी जरूरी सूचनाओ के साथ अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले पर अगले दिन विचार करने के लिए तारीख तय की।आरोपियों के वकील ने तनवीर अहमद मीर ने कोर्ट से अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता को अंतरिम सुरक्षा देने का आग्रह किया। राज्य के वकील ने इस अनुरोध का विरोध किया और किसी भी तरह की अंतरिम राहत देने का कड़ा विरोध किया।
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नाइट क्लब के मालिक कौन हैं?
इस नाइट क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा हैं। क्लब की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, सौरभ लूथरा एक गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर हैं, जो कि बाद में आंत्रप्रेन्योर बन गए और रेस्तरां के बिजनेस से जुड़े हैं। यह भी दावा किा गया है कि 2023 में सौरभ को आदर्श रेस्तरां मालिक का अवॉर्ड भी मिला और पहले भी कई सम्मान मिल चुके हैं।
सौरभ का जन्म दिल्ली में हुआ है, उनके पास कंप्यूटर साइंस में बीटेक की डिग्री है। सौरभ ने बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के तौर पर काम करने के बाद व्यापार का रास्ता चुना। उन्होंने सबसे पहले पूर्वोत्तर दिल्ली में एक कैफे-लाउंज- मामाज बॉय शुरू किया। इसके बाद उन्होंने हडसन लेन में ड्रामेबाज नाम का एक बार भी चलाया। हालांकि, यह रोमियो लेन ही था, जिसने लूथरा भाइयों को पहचान दिलाई। सौरभ और गौरव ने मिलकर अपने रेस्तरां-बार को 30 से ज्यादा शहरों तक पहुंचाया है। इनमें दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गोवा, भोपाल, इंदौर, देहरादून, लखनऊ शामिल हैं। दुबई में भी इनका एक रेस्ट्रोबार है।
लूथरा बंधुओं को वापस लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे?
गोवा पुलिस ने लूथरा भाइयों को वापस लाने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से संपर्क किया है, ताकि अंतरराष्ट्रीय एजेंसी- इंटरपोल के जरिए सौरभ और गौरव के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कराया जा सके।
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