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जर्मन बेकरी विस्फोट मामला : अदालत ने यासीन भटकल के खिलाफ तय किए आरोप

Mon, 29 Apr 2019 05:03 PM IST
तिवारी अभिषेक भाषा, पुणे
भाषा, पुणे Published by: तिवारी अभिषेक Updated Mon, 29 Apr 2019 05:03 PM IST
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German Bakery blasts case: Court sets charges against Yasin Bhatkal
आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सह-आरोपी यासीन भटकल के खिलाफ आरोप तय (फाइल फोटो)

एक निचली अदालत ने सोमवार को यहां 2010 के जर्मन बेकरी विस्फोट मामले में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के कथित सह-आरोपी यासीन भटकल के खिलाफ आरोप तय किए। भटकल उर्फ मोहम्मद अहमद सिद्दीबप्पा को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत के सामने पेश किया गया।

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विशेष अभियोजक उज्ज्वल पवार ने कहा कि उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता, विस्फोटक सामग्री अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं। गौरतलब है कि फरवरी 2010 में पुणे के कोरेगांव पार्क क्षेत्र में जर्मन बेकरी में हुए विस्फोट में 17 लोगों की मौत हो गई जबकि 64 अन्य घायल हुए थे।
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इससे पहले, एक विशेष एनआईए अदालत ने जुलाई 2018 में भटकल को 2013 हैदराबाद दोहरे विस्फोट मामले में दोषी ठहराया गया था और उसे मौत की सजा दी गई थी। उसे सोमवार को दिल्ली की तिहाड़ जेल से यहां लाकर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के डी वडाने के सामने पेश किया गया। भटकल की गिरफ्तारी के बाद यह पहली बार है जब उसे पुणे की अदालत में लाया गया है।
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अभियोजक पवार ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने एक आवेदन दायर करके कहा कि सुरक्षा कारणों से वे सुनवाई के लिए भटकल को पुणे नहीं ला पाए और आगे की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये होनी चाहिए।


भटकल के वकील जहीर खान पठान ने दिल्ली पुलिस के आग्रह का विरोध किया और कहा कि आरोपी सुनवाई के दौरान उपस्थित होना चाहिए। एनआईए ने 2013 में भारत नेपाल सीमा से 40 से अधिक आतंकी मामलों में वांछित भटकल को गिरफ्तार किया था।

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