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सामूहिक बलात्कार के मामले में तीन व्यक्तियों को आजीवन करावास

Fri, 22 Feb 2019 03:12 PM IST
अजय सिंह भाषा, ठाणे
भाषा, ठाणे Published by: अजय सिंह Updated Fri, 22 Feb 2019 03:12 PM IST
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Gang rape case, three persons got life imprisonment by Thane court
life imprisonment - फोटो : अमर उजाला

महाराष्ट्र में ठाणे की एक अदालत ने एक नवविवाहिता के साथ सामूहिक बलात्कार करने के मामले में तीन व्यक्तियों को आजीवन करावास की सजा सुनाई है। हाल के एक आदेश में जिला न्यायाधीश एस ए सिन्हा ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 डी (एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा एक समूह बना कर बलात्कार करने) और 452 (चोट, हमला या गलत तरीके से रोकने की तैयारी के बाद घर में अनाधिकार प्रवेश) के तहत नवीन अशोक बागडे (43), संतोष यशवंत शेल्के (22) और राजकुमार टिकेश्वर साहनी (29) को दोषी ठहराया।

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जिले के भिवंडी शहर में मीठपाडा के निवासी सभी तीनों व्यक्तियों पर 15,000 रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है जबकि मामले में चार अन्य को बरी कर दिया गया। अतिरिक्त लोक अभियोजक वंदना जाधव ने बताया कि यह घटना 17 अगस्त 2014 को भिवंडी में महिला के ससुराल में हुई। उन्होंने बताया कि दिन में करीब एक बजे कुछ लोग उसके घर में घुस आये और महिला के पति के साथ मारपीट करने के बाद उसके साथ बलात्कार किया।

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