SC: DMK सरकार में पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को मिली जमानत, धनशोधन मामले में 15 महीने से जेल में थे बंद, जानें
बालाजी की जमानत पर प्रतिक्रिया देते हुए द्रमुक सांसद और वकील एनआर एलंगो ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वी सेंथिल बालाजी को जमानत दे दी है। उन्हें ईडी के एक मामले में 15 महीने से अधिक समय तक एक कैदी के रूप में रखा गया।
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वी. सेथिल बालाजी की जमानत पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, "471 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भाई सेंथिल बालाजी को जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट उन परिस्थितियों में एकमात्र उम्मीद है, जहां ईडी का इस्तेमाल विपक्षी पार्टियों के नेताओं को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। उन्हें लगता है कि वे भाई सेंथिल बालाजी को जेल में डाल कर उनके दृढ़ संकल्प को तोड़ सकते हैं।"
ஆருயிர் சகோதரர் @V_Senthilbalaji அவர்களுக்கு 471 நாட்களுக்குப் பிறகு, உச்ச நீதிமன்றத்தால் பிணை கிடைத்திருக்கிறது.
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அமலாக்கத் துறையானது, அரசியல் எதிரிகளை ஒடுக்கும் துறையாக மாற்றப்பட்ட தற்போதைய சூழலில், அதற்கு உச்சநீதிமன்றம் ஒன்றே விடியலாக இருக்கிறது.
எமர்ஜென்சி காலத்தில் கூட…— M.K.Stalin (@mkstalin) September 26, 2024
हाई कोर्ट ने द्रमुक (डीएमके) नेता सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि अगर उन्हें इस मामले में जमानत दी गई तो यह एक गलत संकेत पेश होगा और जनहित के विरुद्ध होगा। उन्होंने आगे कहा, "याचिकाकर्ता आठ महीने से जेल में बंद था, ऐसे में विशेष अदालत को निर्धारित समयसीमा के भीतर केस का निपटारा करने का निर्देश देना उचित होगा।" हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि शीर्ष अदालत द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार मुकदमे की सुनवाई रोजाना आधार पर की जाएगी।
बालाजी की जमानत पर प्रतिक्रिया देते हुए द्रमुक सांसद और वकील एनआर एलंगो ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने वी सेंथिल बालाजी को जमानत दे दी है। उन्हें ईडी के एक मामले में 15 महीने से अधिक समय तक एक कैदी के रूप में रखा गया। इसमें काफी देरी हुई है। कुछ शर्तों के साथ जमानत दी गई। इन शर्तों के अनुसार, उन्हें सप्ताह में दो बार ईडी के सामने पेश होना होगा। गवाहों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है और अपना पासपोर्ट जमा करना होगा।"
#WATCH | Delhi: Supreme Court grants bail plea to former Tamil Nadu minister V Senthil Balaji in connection with a money laundering case linked to the cash-for-jobs scam.
— ANI (@ANI) September 26, 2024
DMK MP and Advocate NR Elango says, "The SC granted bail to V Senthil Balaji who is incarcerated in the… pic.twitter.com/q4ZzCIpauZ
पिछले साल हुई थी गिरफ्तारी
बालाजी को पिछले साल 14 जून को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। अन्नाद्रमुक सरकार में परिवहन मंत्री के तौर पर उनपर नौकरी के बदले नकदी लेने का आरोप लगाया था। ईडी ने पिछले साल 12 अगस्त को बालाजी के खिलाफ 3,000 पेज की चार्जशीट दायर की थी। हाई कोर्ट ने 19 अक्तूबर को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके अलावा एक स्थानीय अदालत ने भी तीन बार उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुकी है।
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