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Telangana: पुलिस के सामने पूछताछ के लिए पेश हुए पूर्व एसआईबी प्रमुख, तेलंगाना फोन टैपिंग मामले में हैं आरोपी
Mon, 09 Jun 2025 02:16 PM IST
बशु जैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हैदराबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हैदराबाद
Published by: बशु जैन
Updated Mon, 09 Jun 2025 02:16 PM IST
सार
पूर्व एसआईबी प्रमुख टी प्रभाकर राव तेलंगाना फोन टैपिंग मामले में मुख्य आरोपी हैं। उनको 29 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण दिया था। साथ ही जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था।
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पुलिस ने की पूछताछ।
- फोटो : अमर उजाला डिजिटल
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विस्तार
तेलंगाना फोन टैपिंग मामले में विशेष खुफिया ब्यूरो (एसआईबी) के पूर्व प्रमुख टी प्रभाकर राव सोमवार को पुलिस के सामने पूछताछ के लिए पेश हुए। पुलिस ने फोन टैपिंग मामले में उनसे कई सवाल किए। फोन टैपिंग मामले के मुख्य आरोपी प्रभाकर राव ने बीते दिनों खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया था। वे अमेरिका में थे। बताया गया कि राव रविवार रात हैदराबाद पहुंचे।
29 मई को सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व एसआईबी प्रमुख को दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण दिया था। साथ ही टी प्रभाकर राव को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था और कहा कि उनका पासपोर्ट उन्हें उपलब्ध कराया जाए। इससे पहले उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था और उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया था।
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राव ने दायर की थी याचिका
तेलंगाना फोन टैपिंग मामले में मुख्य आरोपी राव ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इससे पहले 20 मई को हैदराबाद की एक अदालत ने फोन टैपिंग मामले में राव के खिलाफ आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक अगर राव 20 जून तक अदालत में पेश नहीं होते हैं तो उन्हें भगोड़ा घोषित किया जा सकता है।
एसआईबी के निलंबित डीएसपी समेत चार पुलिस अधिकारियों को हैदराबाद पुलिस ने मार्च 2024 में गिरफ्तार किया था। इन पर विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से खुफिया जानकारी मिटाने और पिछली बीआरएस सरकार के दौरान कथित तौर पर फोन टैपिंग का आरोप है। बाद में उन्हें जमानत मिल गई। पुलिस ने कहा था कि आरोपी उस कथित साजिश का हिस्सा हैं, जिसमें उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के नागरिकों पर निगरानी रखकर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए एसआईबी के संसाधनों का दुरुपयोग किया।
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पुलिस ने पहले कहा था कि मामले में आरोपी बनाए गए लोगों ने अन्य लोगों के साथ मिलकर कई लोगों के प्रोफाइल अवैध रूप से बनाए । उन पर एसआईबी में गुप्त रूप से निगरानी करने और कुछ लोगों के इशारे पर एक राजनीतिक पार्टी के पक्ष में पक्षपातपूर्ण तरीके से उनका इस्तेमाल करने, अपने अपराधों के सबूतों को गायब करने के लिए रिकॉर्ड नष्ट करने की साजिश रचने का आरोप है।
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29 मई को सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व एसआईबी प्रमुख को दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण दिया था। साथ ही टी प्रभाकर राव को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था और कहा कि उनका पासपोर्ट उन्हें उपलब्ध कराया जाए। इससे पहले उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था और उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया था।
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राव ने दायर की थी याचिका
तेलंगाना फोन टैपिंग मामले में मुख्य आरोपी राव ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इससे पहले 20 मई को हैदराबाद की एक अदालत ने फोन टैपिंग मामले में राव के खिलाफ आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक अगर राव 20 जून तक अदालत में पेश नहीं होते हैं तो उन्हें भगोड़ा घोषित किया जा सकता है।
एसआईबी के निलंबित डीएसपी समेत चार पुलिस अधिकारियों को हैदराबाद पुलिस ने मार्च 2024 में गिरफ्तार किया था। इन पर विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से खुफिया जानकारी मिटाने और पिछली बीआरएस सरकार के दौरान कथित तौर पर फोन टैपिंग का आरोप है। बाद में उन्हें जमानत मिल गई। पुलिस ने कहा था कि आरोपी उस कथित साजिश का हिस्सा हैं, जिसमें उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के नागरिकों पर निगरानी रखकर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए एसआईबी के संसाधनों का दुरुपयोग किया।
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पुलिस ने पहले कहा था कि मामले में आरोपी बनाए गए लोगों ने अन्य लोगों के साथ मिलकर कई लोगों के प्रोफाइल अवैध रूप से बनाए । उन पर एसआईबी में गुप्त रूप से निगरानी करने और कुछ लोगों के इशारे पर एक राजनीतिक पार्टी के पक्ष में पक्षपातपूर्ण तरीके से उनका इस्तेमाल करने, अपने अपराधों के सबूतों को गायब करने के लिए रिकॉर्ड नष्ट करने की साजिश रचने का आरोप है।
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