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पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की जमानत याचिका खारिज
Fri, 08 Mar 2019 02:48 AM IST
गौरव द्विवेदी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद
Published by: गौरव द्विवेदी
Updated Fri, 08 Mar 2019 02:48 AM IST
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Sanjiv bhatt
- फोटो : फाइल
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गुजरात उच्च न्यायालय ने मादक द्रव्य की जब्ती के दो दशक पुराने मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट की ओर से दाखिल जमानत याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति सोनिया गोखानी ने भट को राहत देने से मना कर दिया। भट्ट मादक द्रव्य जब्ती के 23 साल पुराने मामले में पिछले साल सितंबर से जेल में हैं।
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पिछले साल दिसंबर में बनासकांठा जिला में सत्र अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का रूख किया था। भट्ट को 2015 में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। वह 1996 में बनासकांठा जिले में पुलिस अधीक्षक थे।
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