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फैसला: वक्फ बोर्ड के पूर्व चैयरमैन ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली अर्जी, कुरान से 26 आयतों को हटाने की थी मांग
Mon, 05 Jul 2021 01:51 PM IST
प्रशांत कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रशांत कुमार
Updated Mon, 05 Jul 2021 01:51 PM IST
सार
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सैयद वसीम रिजवी की याचिका को खारिज कर दिया था। शीर्ष अदालत में याचिका दायर करने और कोर्ट के कीमती समय का दुरुपयोग करने के लिए उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : ANI
विस्तार
उत्तर प्रदेश सिया वक़्फ़ बोर्ड के पूर्व चैयरमैन वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट से उस आवेदन को वापस ले लिया है, जिसमें उन्होंने कुरान से 26 आयतों को हटाने की मांग वाली याचिका पर लगाए गए 50 हजार रुपए के जुर्माने को माफ करने की गुहार लगाई थी। रिजवी ने कहा कि उन्होंने पुनर्विचार याचिका दायर की है।
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गौरतलब है कि अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सैयद वसीम रिजवी की याचिका को खारिज कर दिया था। शीर्ष अदालत में दायर याचिका में देश के कानूनों का उल्लंघन करने और कथित तौर पर उग्रवाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कुरान के 26 आयातों को हटाने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने उसके समक्ष तुच्छ याचिका दायर करने और उच्चतम न्यायालय के कीमती समय का दुरुपयोग करने के लिए उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
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