फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Former chairman of Waqf Board withdrew application from Supreme Court demanded removal of 26 verses

फैसला: वक्फ बोर्ड के पूर्व चैयरमैन ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली अर्जी, कुरान से 26 आयतों को हटाने की थी मांग

Mon, 05 Jul 2021 01:51 PM IST
प्रशांत कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रशांत कुमार Updated Mon, 05 Jul 2021 01:51 PM IST
सार

 सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सैयद वसीम रिजवी की याचिका को खारिज कर दिया था। शीर्ष अदालत में याचिका दायर करने और कोर्ट के कीमती समय का दुरुपयोग करने के लिए उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

विज्ञापन
Former chairman of Waqf Board withdrew application from Supreme Court demanded removal of 26 verses
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

उत्तर प्रदेश सिया वक़्फ़ बोर्ड के पूर्व चैयरमैन वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट से उस आवेदन को वापस ले लिया है, जिसमें उन्होंने कुरान से 26 आयतों को हटाने की मांग वाली याचिका पर लगाए गए 50 हजार रुपए के जुर्माने को माफ करने की गुहार लगाई थी। रिजवी ने कहा कि उन्होंने पुनर्विचार याचिका दायर की है।

विज्ञापन


गौरतलब है कि अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सैयद वसीम रिजवी की याचिका को खारिज कर दिया था। शीर्ष अदालत में दायर याचिका में देश के कानूनों का उल्लंघन करने और कथित तौर पर उग्रवाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कुरान के 26 आयातों को हटाने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने उसके समक्ष तुच्छ याचिका दायर करने और उच्चतम न्यायालय के कीमती समय का दुरुपयोग करने के लिए उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed