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वैध वीजा वाले विदेशी पत्रकारों को भारत आने की अनुमति होगी : गृह मंत्रालय
Tue, 18 Aug 2020 07:59 PM IST
Amit Mandal
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Amit Mandal
Updated Tue, 18 Aug 2020 07:59 PM IST
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गृह मंत्रालय
- फोटो : ANI
सरकार ने वैध वीजा रखने वाले विदेशी पत्रकारों को परिवार के साथ भारत आने की अनुमति दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना में कहा गया है कि भारत की यात्रा करना चाह रहे विदेशी नागरिकों की और अधिक श्रेणियों के लिये वीजा व यात्रा प्रतिबंधों में और अधिक छूट देने की जरूरत पर विचार करने के बाद यह फैसला लिया गया।
अधिसूचना में कहा गया है कि इसके मुताबिक भारत में प्रवेश की पहले से अनुमति प्राप्त विदेशी नागरिकों की श्रेणियों के अलावा पत्रकार (जे-1) वीजा धारक विदेशी नागरिकों और जे-1 एक्स वीजा वाले उनके आश्रितों को भारत में प्रवेश की अनुमति देने का फैसला लिया गया है।
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यदि उनके पास जे-1 या जे-1 एक्स वीजा है, जो निलंबित हो गया है, तो भारत में उनके प्रवेश के लिये ऐसे वीजा तत्काल प्रभाव से बहाल किए जाएंगे।
हालांकि, गृह मंत्रालय ने कहा कि यदि इस तरह के वीजा की वैधता समाप्त हो गई है तो वे भारतीय दूतावासों से नये सिरे से जे-1 या जे-1 एक्स वीजा हासिल कर सकते हैं।
अधिसूचना में कहा गया है कि यह भी फैसला लिया गया है कि आव्रजन चेक पोस्ट के जरिए भारत आने वाले यात्री ट्रैफिक पर मौजूदा पाबंदियां विदेशी नागरिकों की इन श्रेणियों पर लागू नहीं होंगी।
हालांकि, कोविड-19 से जुड़े विषयों में स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा। सरकार ने अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) कार्ड धारकों को भारत आने की अनुमति पहले ही दे दी है। इन देशों के साथ भारत ने विशेष हवाई यात्रा समझौता किया है।
इन देशों के अन्य विदेशियों को भी व्यापार, मेडिकल एवं रोजगार उद्देश्यों के लिये भारतीय वीजा सुविधा हासिल करने की अनुमति दी गई है।
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अधिसूचना में कहा गया है कि इसके मुताबिक भारत में प्रवेश की पहले से अनुमति प्राप्त विदेशी नागरिकों की श्रेणियों के अलावा पत्रकार (जे-1) वीजा धारक विदेशी नागरिकों और जे-1 एक्स वीजा वाले उनके आश्रितों को भारत में प्रवेश की अनुमति देने का फैसला लिया गया है।
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Foreign nationals holding Journalist (J-1) visa & their dependents holding J-1X visa permitted to enter India. If they have J1 or J-1X visas, which are suspended, such visas stand restored with immediate effect. Fresh visas may be obtained if validity of such visas expired: MHA pic.twitter.com/b3o1k2NLU2
— ANI (@ANI) August 18, 2020
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यदि उनके पास जे-1 या जे-1 एक्स वीजा है, जो निलंबित हो गया है, तो भारत में उनके प्रवेश के लिये ऐसे वीजा तत्काल प्रभाव से बहाल किए जाएंगे।
हालांकि, गृह मंत्रालय ने कहा कि यदि इस तरह के वीजा की वैधता समाप्त हो गई है तो वे भारतीय दूतावासों से नये सिरे से जे-1 या जे-1 एक्स वीजा हासिल कर सकते हैं।
अधिसूचना में कहा गया है कि यह भी फैसला लिया गया है कि आव्रजन चेक पोस्ट के जरिए भारत आने वाले यात्री ट्रैफिक पर मौजूदा पाबंदियां विदेशी नागरिकों की इन श्रेणियों पर लागू नहीं होंगी।
हालांकि, कोविड-19 से जुड़े विषयों में स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा। सरकार ने अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) कार्ड धारकों को भारत आने की अनुमति पहले ही दे दी है। इन देशों के साथ भारत ने विशेष हवाई यात्रा समझौता किया है।
इन देशों के अन्य विदेशियों को भी व्यापार, मेडिकल एवं रोजगार उद्देश्यों के लिये भारतीय वीजा सुविधा हासिल करने की अनुमति दी गई है।