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सुप्रीम कोर्ट: डीजे पर रोक लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई आज

Thu, 15 Jul 2021 05:30 AM IST
Jeet Kumar अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: Jeet Kumar Updated Thu, 15 Jul 2021 05:30 AM IST
सार

शीर्ष अदालत ने अक्तूबर 2019 में हाईकोर्ट के निर्देशों के क्रियान्वयन को स्थगित कर दिया था।

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Final hearing on petitions filed against Allahabad High Court decision to ban DJ today
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट बृहस्पतिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई करेगा जिसमें डीजे पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी।

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हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि डीजे से ध्वनि प्रदूषण होता है और यह अप्रिय व खिन्न करने वाला होता है। शीर्ष अदालत ने अक्तूबर 2019 में हाईकोर्ट के निर्देशों के क्रियान्वयन को स्थगित कर दिया था।
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जस्टिस विनीत शरण और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ बृहस्पतिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर करीब एक दर्जन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। याचिकाएं अलग-अलग डीजे एसोसिएशन व अन्य द्वारा दायर की गई है।
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इस पेशे से जुड़े लोगों की पैरवी करने वाले वकील दुष्यंत पाराशर का कहना है कि डीजे ऑपरेटर विवाह समारोह, जन्मदिन पार्टी और खुशी के अन्य मौकों पर अपनी सेवाएं देकर रोजी-रोटी चलाते हैं। हाईकोर्ट के आदेश से उनकी आजीविका पर संकट पैदा हो गया है। याचिका में कहा गया है यह उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

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