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NPS: नेशनल पेंशन सिस्टम 'एनपीएस' में अंशदान का भुगतान करने पर अब लगेगा इतना शुल्क, जीएसटी भी देना होगा

Jitendra Bhardwaj जितेंद्र भारद्वाज
Updated Fri, 30 Aug 2024 05:15 PM IST
सार

बीबीपीएस विभिन्न प्लेटफार्म जैसे भीम, उमंग, बैंकों के मोबाइल एप और प्रमुख यूपीआई सक्षम भुगतान फोन पे, गूगल पे आदि पर सेवाओं/बिलर्स (विज्ञापकों) की दृश्यता और उनकी पहुंच को बढ़ाता है।

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Fee and GST will also have to be paid on payment of contribution through BBPS in National Pension System
अंशदान के लिए नई सुविधा। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

'पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी अथारिटी' (पीएफआरडीए) द्वारा नेशनल पेंशन सिस्टम 'एनपीएस' में अंशदान का भुगतान करने के लिए अभिदाताओं को नई सुविधा प्रदान की गई है। भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के प्लेटफार्म पर भुगतान एप्लिकेशन जैसे भीम और फोन पे आदि का उपयोग कर अंशदान जमा करा सकते हैं। हालांकि अभिदाताओं को इस सुविधा के लिए कुछ शुल्क भी देना पड़ेगा। साथ ही उन्हें नियमानुसार, जीएसटी भी देना होगा। यह शुल्क 0.50 रुपये से 4 रुपये तक रहेगा। 

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पीएफआरडीए ने भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के माध्यम से एनपीएस में अंशदान जमा कराने की शुरुआत की है। पीएफआरडीए ने 28 अगस्त को जारी अपने परिपत्र में कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संकल्पित और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम 'एनपीसीआई' के जरिए संचालित, भारत बिल भुगतान प्रणाली 'बीबीपीएस', आवर्ती भुगतानों के लिए एकीकृत, सुलभ और अंतर्संचालित प्लेटफार्म प्रदान करती है। बीबीपीएस, उपभोक्ताओं के 'ईज ऑफ यूज' को सुनिश्चित करते हुए, डिजिटल भुगतान को सरल बनाती है। 
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बीबीपीएस विभिन्न प्लेटफार्म जैसे भीम, उमंग, बैंकों के मोबाइल एप और प्रमुख यूपीआई सक्षम भुगतान फोन पे, गूगल पे आदि पर सेवाओं/बिलर्स (विज्ञापकों) की दृश्यता और उनकी पहुंच को बढ़ाता है। आसानी से अंशदान जमा करने की सुविधा के क्रम में, बीबीपीएस पर अब नेशनल पेंशन सिस्टम 'एनपीएस' में अंशदान जमा करने के लिए एक नया अतिरिक्त चैनल प्रस्तुत किया जा रहा है। अभिदाता, अनेक भुगतान एप्लिकेशन, जैसे भीम, फोन पे आदि का उपयोग कर अंशदान जमा कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन (एकमुश्त) पर 0.50 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन भुगतान करना होगा। ट्रांजेक्शन (एसआईपी) पर 0.50 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन और एसआईपी का रजिस्ट्रेशन, इसके लिए 4 रुपये (एक बार) देने पड़ेंगे। जीएसटी भी लागू होगा। 
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पीएफआरडीए के मुताबिक, ई-एनपीएस और डी-रेमिट की तरह, ऑल सिटीजन (सर्व नागरिक) मॉडल के तहत पीओपी से जुड़े अभिदाताओं द्वारा बीबीपीएस के माध्यम से अंशदान जमा कराने पर उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी) के लिए ट्रेल कमीशन लागू होगा। भुगतान प्रक्रिया के दौरान, बीबीपीएस और पीओपी शुल्क (ट्रेल कमीशन), जैसा लागू हो, अग्रिम रूप से प्रदर्शित और एकत्रित किया जाएगा। अंशदान जमा करते समय शुल्क का वहन अभिदाताओं द्वारा अग्रिम रूप से किया जाएगा। 


प्रारंभ में, बीबीपीएस एकमुश्त अंशदान का समर्थन करेगा, जिसे टी प्लस वन आधार पर निपटाया जाएगा। 'टी' अभिदाताओं द्वारा अंशदान जमा कराने की तिथि है। किसी भी बिना निपटाए हुए अंशदान (जो किसी भी कारण से विफल लेनदेन वाला हो) को पांच कार्य दिवसों के भीतर अभिदाताओं को वापस कर दिया जाएगा। बीबीपीएस के माध्यम से व्यवस्थित अंशदान जमा करने की प्रक्रिया को शुरु करने के लिए एसआईपी पंजीकरण का विकल्प भी भविष्य में पेश किया जाएगा। 

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