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रिकॉर्ड में मौजूद तथ्यों से स्वप्ना के सोने की तस्करी में लिप्त होने के सुबूत : कोर्ट

Sat, 22 Aug 2020 02:46 AM IST
Kuldeep Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि Published by: Kuldeep Singh Updated Sat, 22 Aug 2020 02:46 AM IST
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Evidence of Swapna Sureshs  involvement in smuggling of gold from facts on record Court said
Swapna Suresh (File Photo) - फोटो : iStock

केरल के हाई प्रोफाइल सोना तस्करी मामले की मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश की जमानत याचिका शुक्रवार को एर्नाकुलम प्रिंसिपल सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा, जांच शुरुआती दौर में है, लिहाजा जमानत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा, हमारे सामने मौजूद तथ्यों में स्वप्ना के इस तस्करी में शामिल होने के सुबूत हैं।

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सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोर्ट को बताया, स्वप्ना ने स्वीकार किया है कि सोने की तस्करी में उसकी भूमिका थी। इस मामले की साजिश देश और विदेश में रची गई। लिहाजा उसे जमानत देना सही नहीं होगा। स्थानीय अदालत ने इस मामले में स्वप्ना समेत अन्य दो आरोपियों सरीथ पीएस और संदीप नायर को 26 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। इससे पहले, एनआईए की विशेष अदालत और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध) कोर्ट भी स्वप्ना की जमानत याचिका खारिज कर चुकी है।

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