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Bombay HC: पंधारपुर में आषाढ़ी एकादशी पर जुटेंगे लाखों भक्त, अदालत का DM को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का निर्देश

Tue, 16 Jul 2024 06:31 PM IST
मिथिलेश नौटियाल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: मिथिलेश नौटियाल Updated Tue, 16 Jul 2024 06:31 PM IST
सार

महाराष्ट्र के पंधारपुर में भगवान विट्ठल के 15 लाख से अधिक भक्तों के पहुंचने की उम्मीद है। इसे देखते हुए तमाम अधिकारियों को साफ सफाई, अस्थाई शेड, शौचालय और स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।  

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Ensure no untoward incident occurs during Ashadhi Ekadashi congregation in Pandharpur: HC
बॉम्बे हाईकोर्ट - फोटो : एएनआई

विस्तार

महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में 17 जुलाई आषाढ़ी एकादशी पर्व मनाया जाएगा। इस दौरान सोलापुर जिले के पंधारपुर में भव्य आयोजन होता है। इसे लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोलापुर जिले के जिलाधिकारी को सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि आषाढ़ी एकादशी और कार्तिकी एकादशी के दिन पूरे महाराष्ट्र से लोग लंबी दूरी तय कर वर्ष में दो बार पंधारपुर में जुटते हैं। इस दौरान भगवान विट्ठल की पूजा करने के लिए जनसैलाब उमड़ता है।  

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15 लाख से अधिक भक्तों के पहुंचने की उम्मीद
मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने सोलापुर जिले के जिलाधिकारी समेत अन्य अधिकारियों को मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि पंधारपुर में भगवान विट्ठल के 15 लाख से अधिक भक्तों के पहुंचने की उम्मीद है। इसे देखते हुए तमाम अधिकारियों को साफ सफाई, अस्थाई शेड, शौचालय और स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।  
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जिलाधिकारी को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारियां लेनी होंगीं
अदालत ने जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कहा, ‘आपको बहुत सावधान रहना होगा। कोई अप्रिय घटना न हो, सुरक्षा में कोई चूक न हो, सिर्फ कुंभर घाट नहीं बल्कि सभी घाटों पर आपको नजर बनाए रखनी होगी। अदालत ने कहा कि जिलाधिकारी को व्यक्तिगत रूप से ये जिम्मेदारियां लेनी होंगीं।
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अदालत का सोलापुर के जिलाधिकारी को निर्देश 
अदालत ने कहा कि सरकारी अधिकारियों द्वारा भक्तों को हर तरह की सुविधा प्रदान की जाएंगीं। अदालत ने कहा, ‘हम सोलापुर के जिलाधिकारी को निर्देश देते हैं कि ने मौके पर व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहेंगे। जिलाधिकारी सुनश्चित करेंगे कि सभी को पर्याप्त सुविधाएं मुहैया कराई जा रहीं हैं या नहीं।’ अदालत ने सरकारी वकील पीपी काकाडे को निर्देश दिए हैं कि अदालत के आदेश की प्रतिलिपियां जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों को मुहैया कराईं जाएं।


वर्ष 2020 में छह लोगों की मौत हुई थी
दरअसल अदालत में वकील अजिंक्य संगीतराव ने एक जनहित याचिका दाखिल की थी। याचिका में घाटों के निर्माण कार्यों को लेकर शिकायत दर्ज की गई थी। याचिका में अक्तूबर 2020 के घटना का भी जिक्र किया गया था, जब एक निर्माणाधीन घाट में 20 फीट ऊची दीवार गिरने से छह लोगों की मौत हो गई थी। 

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