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Kerala: केरल हाईकोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय का आरोप, करोड़ों के सहकारी बैंक घोटाले में सीपीएम नेता शामिल

Mon, 15 Jan 2024 11:54 PM IST
जलज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम Published by: जलज मिश्रा Updated Mon, 15 Jan 2024 11:54 PM IST
सार

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, करोड़ों की धोखाधड़ी की जांच कर रही ईडी ने सोमवार को हाईकोर्ट में एक हलफनामा दायर किया। हलफनामे में ईडी ने कहा कि हमने जांच के दौरान पाया कि अधिकतर आरोपी सीपीएम पदाधिकारी और सदस्य हैं। बैंक से भारी गबन करने के लिए साजिश रची गई थी।

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Enforcement Directorate alleges CPM leader in Kerala HC amid cooperative bank scam
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

केरल की सत्तारूढ़ पार्टी सीपीआई (एम) के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने केरल उच्च न्यायालय को बताया कि करुवन्नूर सेवा सहकारी बैंक में करोड़ों रुपये की अनियमितताएं पाईं गईं हैं। घोटाला सीपीएम नेताओं के इशारे पर की गई है। ईडी की मानें तो यह घोटाला केरल में पाए अब तक के सबसे बड़े घोटालों में से एक है।

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भारी गबन की साजिश 
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, करोड़ों की धोखाधड़ी की जांच कर रही ईडी ने सोमवार को हाईकोर्ट में एक हलफनामा दायर किया। हलफनामे में ईडी ने कहा कि हमने जांच के दौरान पाया कि अधिकतर आरोपी सीपीएम पदाधिकारी और सदस्य हैं। बैंक से भारी गबन करने के लिए साजिश रची गई थी। कोर्ट में ईडी ने कहा कि धोखाधड़ी एक संगठित अपराध है। अब तक की जांच में हाई प्रोफाइल लिंक का पता चला है। इसमें राजनेता, पुलिस अधिकारी, जिला और राज्य स्तरीय प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं। 

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पार्टी के वरिष्ठ मनी लॉन्ड्रिंग को दे रहे हैं अंजाम
ईडी ने आगे बताया कि धोखाधड़ी में सीपीएम बिना सदस्यता के सोसायटी में खाते चला रही थीं। जांच के दौरान पता चला कि खातों का उद्देश्य सीपीएम के कामों को पूरा करना था, जिसमें जमीन खरीदने, पार्टी दफ्तर बनाने, चुनाव खर्च, स्मृति चिन्ह बनाने और धन जुटाना शामिल है। लेन-देन से हुए धन प्रवाह की जांच की जा रही है। जांच में सामने आया कि पार्टी के वरिष्ठ नेता लेनदेन में शामिल हैं। सभी आरोपी मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम दे रहे थे। 

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ईडी ने की याचिका खारिज करने की मांग
बता दें, ईडी ने कोर्ट में यह हलफनामा एक आरोपी की याचिका के जवाब में दायर किया था। आरोपी ने अपनी याचिका में मांग की थी कि ईडी के अंतिम कुर्की आदेश को चुनौती दी गई थी। ईडी ने आरोपी के बैंक खातों को भी फ्रीज करने के लिए कहा था, आरोपी ने इस आदेश को भी खारिज करने की मांग की थी। ईडी ने कोर्ट से मांग की है कि वह आरोपी की याचिका को खारिज कर दें।

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