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पुरानी पेंशन: राजनीतिक नुकसान को भांपने लगी सरकार, कर्मचारी संगठनों की दो टूक, OPS बहाली से कम कुछ मंजूर नहीं

Jitendra Bhardwaj जितेंद्र भारद्वाज
Updated Thu, 22 Jun 2023 07:39 PM IST
सार

ओपीएस के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन (एनजेसीए) की संचालन समिति के राष्ट्रीय संयोजक एवं स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद 'जेसीएम' के सचिव शिवगोपाल मिश्रा ने 21 जून को जंतर मंतर पर साफ कर दिया है कि कर्मियों को एनपीएस की समाप्ति और ओपीएस की बहाली से कम कुछ भी मंजूर नहीं है।

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Employees organization adamant on restoration of old pension scheme
पुरानी पेंशन योजना - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) लागू न करने के संभावित राजनीतिक नुकसान को केंद्र सरकार भांपने लगी है। नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में बदलाव के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में बनी चार सदस्यों की कमेटी अब 'ओपीएस' जैसे सिस्टम पर विचार कर रही है। हालांकि अभी सरकार की ओर से ऐसी कोई बात नहीं कही गई है, जिससे ओपीएस बहाली का संकेत मिलता हो। ऐसा संभव है कि यह कमेटी, एनपीएस में वे बातें शामिल करे, जो ओपीएस की खूबियों में शामिल रही हैं। 

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दूसरी ओर ओपीएस के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन (एनजेसीए) की संचालन समिति के राष्ट्रीय संयोजक एवं स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद 'जेसीएम' के सचिव शिवगोपाल मिश्रा ने 21 जून को जंतर मंतर पर साफ कर दिया है कि कर्मियों को एनपीएस की समाप्ति और ओपीएस की बहाली से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। इतना ही नहीं, मिश्रा ने चेतावनी दी है कि जुलाई में देशभर से लाखों की संख्या में कर्मचारी दिल्ली पहुंचेंगे। संसद का घेराव किया जाएगा। 
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‘एनपीएस' योजना को खत्म किया जाए … 
बता दें कि केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम में बदलाव के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में चार सदस्यों की जिस कमेटी का गठन किया था, उसने 9 जून को कर्मचारियों की राष्ट्रीय परिषद 'जेसीएम' के पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी। इसमें केंद्र सरकार के बड़े कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने कमेटी को स्पष्ट तौर पर बता दिया था कि उन्हें पुरानी पेंशन के अलावा और कुछ भी मंजूर नहीं है। इस समस्या को हल करने का एकमात्र तरीका यही है कि बिना गारंटी वाली 'एनपीएस' योजना को खत्म किया जाए और परिभाषित एवं गारंटी वाली 'पुरानी पेंशन योजना' को बहाल किया जाए। समिति के अध्यक्ष ने आश्वासन दिया है कि कर्मचारी पक्ष द्वारा अपने ज्ञापन में दिए गए सभी बिंदुओं पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा चर्चा के दौरान जो भी मुद्दे उठे हैं, उन पर गौर किया जाएगा। जो भी अंतिम रिपोर्ट तैयार होगी, उसमें कर्मचारी पक्ष द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। एनपीएस में कर्मियों को जो पेंशन मिल रही है, उतनी तो बुढ़ावा पेंशन ही है। कर्मियों ने कहा है कि देश में सरकारी कर्मियों, पेन्शनरों, उनके परिवारों और रिश्तेदारों को मिलाकर वह संख्या दस करोड़ के पार पहुँच जाती है। अगर ओपीएस लागू नहीं होता है तो लोकसभा चुनाव में भाजपा को राजनीतिक नुकसान झेलना होगा। कांग्रेस पार्टी ने ओपीएस को अपने चुनावी एजेंडे में शामिल किया है। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की जीत में ओपीएस की बड़ी भूमिका रही है। 
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एनपीएस में सामाजिक सुरक्षा की गारंटी नहीं ... 
शिवगोपाल मिश्रा सहित कॉन्फेडरेशन नेता गिरीराज सिंह, एनआरएमयू के अध्यक्ष एसके त्यागी, राजेंद्र भारद्वाज, अनूप शर्मा और सीजीएचएस के जयदेव दहिया सहित अनेक कर्मचारी संगठनों के सदस्यों ने ओपीएस बहाली की मांग की है। मिश्रा ने कहा, एनपीएस खत्म कर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करनी होगी। एक जनवरी 2004 से सरकारी सेवा में आए कर्मियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था से बाहर कर उन्हें एनपीएस में शामिल कर दिया गया। एनपीएस स्कीम में शामिल कर्मी, 18 साल बाद रिटायर हो रहे हैं, उन्हें क्या मिला है। एक कर्मी को एनपीएस में 2417 रुपये मासिक पेंशन मिली है, दूसरे को 2506 रुपये और तीसरे कर्मी को 49 सौ रुपये प्रतिमाह की पेंशन मिली है। अगर यही कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था के दायरे में होते तो उन्हें प्रतिमाह क्रमश: 15250 रुपये, 17150 रुपये और 28450 रुपये मिलते। एनपीएस में कर्मियों द्वारा हर माह अपने वेतन का दस प्रतिशत शेयर डालने के बाद भी उन्हें रिटायरमेंट पर मामूली सी पेंशन मिलती है। इस शेयर को 14 या 24 प्रतिशत तक बढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा। मिश्रा ने कहा, इसमें एनपीएस में पुरानी पेंशन व्यवस्था की तरह महंगाई राहत का भी कोई प्रावधान नहीं है। जो कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था के दायरे में आते हैं, उन्हें महंगाई राहत के तौर पर आर्थिक फायदा मिलता है। एनपीएस में सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी नहीं रही। रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मियों को जानबूझकर कष्टों में धकेला जा रहा है। 

ओपीएस पर दिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला ... 
मिश्रा ने कहा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पांच सदस्यीय पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश बीडी चंद्रचूड, जस्टिस बीडी तुलजापुरकर, जस्टिस ओ. चिन्नप्पा रेड्डी एवं जस्टिस बहारुल इस्लाम शामिल थे, के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट पिटीशन संख्या 5939 से 5941, जिसको डीएस नाकरा एवं अन्य बनाम भारत गणराज्य के नाम से जाना जाता है, में दिनांक 17 दिसंबर 1981 को दिए गए प्रसिद्ध निर्णय का उल्लेख करना आवश्यक है। इसके पैरा 31 में कहा गया है, चर्चा से तीन बातें सामने आती हैं। एक, पेंशन न तो एक इनाम है और न ही अनुग्रह की बात है जो कि नियोक्ता की इच्छा पर निर्भर हो। यह 1972 के नियमों के अधीन, एक निहित अधिकार है जो प्रकृति में वैधानिक है, क्योंकि उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड '50' का प्रयोग करते हुए अधिनियमित किया गया है। पेंशन, अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं है, बल्कि यह पूर्व सेवा के लिए भुगतान है। यह उन लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक न्याय प्रदान करने वाला एक सामाजिक कल्याणकारी उपाय है, जिन्होंने अपने जीवन के सुनहरे दिनों में, नियोक्ता के इस आश्वासन पर लगातार कड़ी मेहनत की है कि उनके बुढ़ापे में उन्हें ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ दिया जाएगा। 

बहाल करनी होगी गारंटीशुदा पुरानी पेंशन योजना ... 
कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधियों ने कमेटी के समक्ष अपनी मांगों के समर्थन में तमाम तर्क पेश किए। कमेटी को बता दिया गया कि एनपीएस को हर सूरत में समाप्त करना होगा। इसके स्थान पर परिभाषित एवं गारंटीशुदा पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना पड़ेगा। पहली जनवरी 2004 को या उसके बाद भर्ती हुए कर्मचारियों पर लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को वापस लेने ही एकमात्र विकल्प है। सरकार, ऐसे सभी कर्मियों को, जो जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए हैं, उन्हें सीसीएस (पेंशन) नियम 1972 के तहत पुरानी पेंशन योजना के दायरे में लाया जाए। एनपीएस में कोई भी सुधार कर्मचारियों के लिए किसी काम का नहीं होगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने यह मांग कभी नहीं की थी। एनपीएस में शामिल कर्मचारियों को जीपीएफ योजना का लाभ दिया जाए। केंद्र सरकार, जीपीएफ खाते में रिटर्न के साथ संचित कर्मचारी योगदान जमा कराए। 


कमेटी का गठन, केवल एनपीएस में सुधार के लिए ... 
समिति की ओर से कहा गया कि उसे एक तय दायरे में ही काम करना है। यह देखना है कि क्या सरकारी कर्मचारियों पर लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के मौजूदा ढांचे और संरचना के आलोक में, कोई परिवर्तन आवश्यक है। यदि ऐसा है, तो राजकोषीय निहितार्थों और समग्र बजटीय स्थान पर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारियों के पेंशन संबंधी लाभों में सुधार की दृष्टि से इसे संशोधित करने के लिए उपयुक्त उपायों के लिए सुझाव देना है। इसमें आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए राजकोषीय विवेक बनाए रखने पर ध्यान दिया जाएगा। हालांकि समिति के अध्यक्ष ने आश्वासन दिया है कि कर्मचारी पक्ष द्वारा उनके ज्ञापन में दिए गए सभी बिंदुओं पर ध्यान देंगे। अंतिम रिपोर्ट तैयार करते समय कर्मचारी पक्ष द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा।
 

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