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Karnataka: युवा निधि योजना के लिए पात्रता अधिसूचना जारी, अन्न भाग्य योजना के तहत अब मिलेगा 10 किलो खाद्यान्न

Sun, 04 Jun 2023 08:43 AM IST
जलज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरु
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरु Published by: जलज मिश्रा Updated Sun, 04 Jun 2023 08:43 AM IST
सार

कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने पार्टी द्वारा की गई पांच गारंटियों को लागू करने की तारीखों के ऐलान शुक्रवार को किया था। इसके एक दिन बाद शनिवार को कर्नाटक सरकार ने ग्रेजुएट और डिप्लोमा धारकों के लिए युवा निधि योजना की पात्रता तय करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है।

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Eligibility notification issued for Yuva Nidhi Yojana 10 kg food grains will get under Anna Bhagya Yojana
कांग्रेस नेता सिद्धारमैया। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने पार्टी द्वारा की गई पांच गारंटियों को लागू करने की तारीखों के ऐलान शुक्रवार को किया था। इसके एक दिन बाद शनिवार को कर्नाटक सरकार ने ग्रेजुएट और डिप्लोमा धारकों के लिए युवा निधि योजना की पात्रता तय करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। युवा निधि में बेरोजगारों को लाभ दिया जाएगा। चुनाव से पहली की गई गारंटियों में से एक अन्न भाग्य योजना के लिए भी शासन ने अधिसूचना जारी की है। इसके तहत प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की मात्रा को अब बढ़ाकर 10 किलोग्राम कर दिया है। 

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जानिए, क्या है पात्रता
युवा निधि योजना को लेकर जारी सरकार के अधिसूचना के अनुसार, जो युवक 2023 में पास आउट हुए, लेकिन पास आउट होने के 180 दिनों तक रोजगार नहीं मिला। वे बेरोजगारी लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं। लाभ अधिकतम 24 महीने या 24 के अंदर रोजगार मिलने तक दिया जाएगा। सरकार स्नातक को तीन हजार रुपये, डिप्लोमा धारकों को 1500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। कर्नाटक के रहवासी ही इस योजना के लिए लिए पात्र होंगे।
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सेवा सिंधु पोर्टल के तहत करना होगा आवेदन
बेरोजगारी लाभ प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से होगा। युवकों को सेवा सिंधु पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन करना होगा। इसके बाद हितग्राहियों को रोजगार मिलने के बाद अधिकारियों को खुद जानकारी देनी होगी। अगर कोई झूठी दावेदारी पेश करता है तो कार्रवाई की जाएगी। उसे अर्थदंड दिया जाएगा। हालांकि, अर्थदंड राशि के बारे में फिलहाल कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है।
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जानिए, कौन नहीं होंगे पात्र
सिद्धारमैया सरकार ने छात्रों की चार श्रेणियों को लाभ से रोका है। इन लोगों पर सरकार ने लगाई है रोक-

  1. जिन्होंने राज्य या केंद्र सरकार से स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त किया है।
  2. जिन युवाओं को अप्रेंटिस भत्ता मिल रहा है। 
  3. जिन्हें सरकारी या प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार प्राप्त है।
  4. जिन्होंने उच्च शिक्षा के लिए आवेदन किया है

इतने विद्यार्थी इस साल होंगे पास आउट
सूत्रों के अनुसार, छह महीने के बैंड का मतलब है कि अधिकांश आवेदन कुछ ही महीनों में किए जा सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, कर्नाटक में इस साल लगभग 4.7 स्नातक और 50 हजार छात्र डिप्लोमा करके पास आउट होंगे। इस कारण सरकार को युवा निधि के तहत 1274 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं।

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