फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Elgaar Parishad case: Bombay High Court asks NIA why not Varavara Rao granted permanent bail on grounds of health

एल्गार परिषद मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनआईए से पूछा, वरवरा राव को स्वास्थ्य के आधार पर स्थायी जमानत क्यों नहीं?

Wed, 09 Mar 2022 02:40 AM IST
देव कश्यप एजेंसी, मुंबई
एजेंसी, मुंबई Published by: देव कश्यप Updated Wed, 09 Mar 2022 02:40 AM IST
सार

वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर ने अदालत को राव की चिकित्सा रिपोर्ट के हवाले से उनके स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी दी। ग्रोवर ने राव के पार्किन्संस बीमारी से पीडित होने का हवाला भी दिया। इस पर न्यायमूर्ति एस बी शुक्रे की पीठ ने एनआईए से राव को चिकित्सा के आधार पर स्थायी जमानत को लेकर सवाल किया।

विज्ञापन
Elgaar Parishad case: Bombay High Court asks NIA why not Varavara Rao granted permanent bail on grounds of health
बॉम्बे हाईकोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से पूछा, एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में आरोपी कवि व सामाजिक कार्यकर्ता वरवरा राव को चिकित्सा के आधर पर स्थायी जमानत क्यों नहीं दी जानी चाहिए। वरवरा राव कई बीमारियों से ग्रस्त हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी।

विज्ञापन


वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर ने अदालत को राव की चिकित्सा रिपोर्ट के हवाले से उनके स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी दी। ग्रोवर ने राव के पार्किन्संस बीमारी से पीडित होने का हवाला भी दिया। इस पर न्यायमूर्ति एस बी शुक्रे की पीठ ने एनआईए से राव को चिकित्सा के आधार पर स्थायी जमानत को लेकर सवाल किया।
विज्ञापन


पीठ ने राव को तलोजा जेल प्रशासन के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए 21 मार्च तक का समय दिया। राव वर्तमान में अस्थायी चिकित्सा जमानत पर हैं। साथ ही न्यायमूर्ति शुक्रे ने कहा, हाईकोर्ट की एक अन्य पीठ ने फरवरी 2021 में पारित, पूर्व के आदेश में उन्हें छह महीने के लिए अस्थायी तौर पर चिकित्सा जमानत दी थी। 
विज्ञापन
विज्ञापन


एनआईए को दो सप्ताह का समय
एनआईए के वकील संदेश पाटिल ने वरवरा राव को स्थायी राहत देने का विरोध किया। पाटिल ने कहा वर्ष 2021 अस्थायी राहत का आदेश कोरोना महामारी के दौरान दिया गया था। हाईकोर्ट ने एनआईए को जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed