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आरोप-पत्र दायर होने पर रद्द नहीं होगा चुनाव, सुप्रीम कोर्ट का आदेश देने से इनकार

Mon, 16 Nov 2020 12:31 PM IST
अनवर अंसारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अनवर अंसारी Updated Mon, 16 Nov 2020 12:31 PM IST
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Election will not be canceled if charge sheet filed on MLA-MP, Supreme Court refuses to order Center
सुफ्रीम कोर्ट (फाइल फोटो) - फोटो : ANI

सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों और सांसदों के खिलाफ एक वर्ष से अधिक समय तक के लिए मात्र आरोप पत्र दायर होने पर चुनाव रद्द करने की मांग खारिज कर दी है। एक याचिका के जरिए कोर्ट से आग्रह किया गया था कि वह उन मामलों, जिनमें पांच वर्ष या अधिक के कारावास की सजा हो सकती है और उनका आरोप पत्र दायर किए एक साल से ज्यादा हो चुका है, से संबंधित सांसद या विधायक का चुनाव रद्द करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश जारी करे। शीर्ष कोर्ट ने केंद्र सरकार को ऐसा कोई आदेश या निर्देश देने से इंकार कर दिया।

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