चुनाव आयोग ने खारिज की सुबह 5 बजे मतदान करवाने की याचिका
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रमजान को देखते हुए लोकसभा चुनावों के बाकी बचे तीन चरणों में वोटिंग सुबह 7 की बजाय 4.30 या 5 बजे से शुरू करवाने के लिए दायर की गई याचिका को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग ने इस मामले में कहा, 'आयोग को आम चुनाव के पांचवे, छठे और सातवें चरण के मतदान के मौजूदा घंटों में फेरबदल करना संभव नहीं लगता।' चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने चुनाव आयोग को इस पर विचार कर निपटारा करने को कहा था।
EC rejects plea seeking rescheduling of the commencement of voting from 7 am to 4.30/5.00 am during the month of Ramzan. EC States "Commission does not find it feasible to alter the existing hours of poll for the 5th, 6th & 7th phase of general elections to the Lok Sabha, 2019." pic.twitter.com/grV4MfiJx8
— ANI (@ANI) May 5, 2019विज्ञापन
याचिकाकर्ता एडवोकेट मोहम्मद निजामुद्दीन पाशा की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया था कि 6 मई से रमजान का महीना शुरू हो रहा है। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा रखते हैं। अगले तीन चरणों का मतदान 6, 12 और 19 मई को होना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस दौरान भीषण गर्मी का प्रकोप रहेगा। तापमान में 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी संभव है। लिहाजा मतदान सुबह 7 की बजाय 4:30 या 5 बजे से शुरू करवाना चाहिए।