फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Election Commission has filed an affidavit on one candidate one seat before Supreme Court

'एक सीट एक उम्मीदवार' मामले पर चुनाव आयोग पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

Wed, 04 Apr 2018 06:19 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 04 Apr 2018 06:19 PM IST
विज्ञापन
Election Commission has filed an affidavit  on one candidate one seat before Supreme Court
निर्वाचन आयोग ने कहा है कि वह एक उम्मीदवार द्वारा एक से अधिक सीट से चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं है। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दायर उस जनहित याचिका का समर्थन किया है जिसमें एक उम्मीदवार द्वारा एक से अधिक सीट से चुनाव लडने पर रोक लगाने की गुहार की गई है। मालूम हो कि वर्तमान प्रावधान के तहत एक उम्मीदवार दो सीटों से चुनाव लड़ सकता है।
विज्ञापन


बुधवार को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष निर्वाचन आयोग की ओर से पेश वकील ने हलफनामा पेश किया। इस मसले पर केंद्र सरकार को अभी अपना पक्ष रखना है। केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखने के लिए पीठ से और वक्त देने की गुहार की, जिस पर पीठ ने सुनवाई छह हफ्ते के लिए टाल दी। अपने हलफनामे में निर्वाचन आयोग ने कहा है कि उम्मीदवारों पर एक से अधिक सीट से लड़ने पर पाबंदी होनी चाहिए। 
विज्ञापन


इसके लिए जन प्रतिनिधि कानून में संशोधन किया जाना चाहिए। आयोग ने बताया कि वर्ष 2004 और 2016 में केंद्र सरकार को भेजे अपने प्रस्ताव में उसने अपना यह रुख स्पष्ट किया था। आयोग ने कहा है कि एक उम्मीदवार का दो सीटों से चुनाव लड़ने से सरकारी पैसे का बेवजह नुकसान होता है। आयोग ने कहा कि यह मतदाताओं के साथ अन्याय है कि विजयी उम्मीदवार एक सीट खाली कर ले और दूसरी सीट पर बने रहे। आयोग ने कहा कि उसके इस रुख का समर्थन विधि आयोग ने अपनी 255वीं रिपोर्ट में किया है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


खर्च वहन करे सीट छोड़ने वाला उम्मीदवार

आयोग ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि इस तरह की पाबंदी की दरकार नहीं है तो उसे यह कहना चाहिए कि जन प्रतिनिधि कानून में यह प्रावधान हो कि सीट छोड़ने वाले विजयी उम्मीदवार को फिर से होने वाले चुनाव का खर्च वहन करना होगा। आयोग ने वर्ष 2004 में प्रस्ताव दिया था कि विधानसभा सीट छोड़ने वाले उम्मीदवार से पांच लाख और लोकसभा सीट छोड़ने वाले उम्मीदवार से 10 लाख रुपये लिया जाना चाहिए। आयोग ने यह जवाब भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर दिया है। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed