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कर्नाटक: 17 अयोग्य विधायकों को राहत, चुनाव आयोग ने कहा- चुनाव लड़ने से वंचित नहीं कर सकते

Tue, 24 Sep 2019 04:01 AM IST
देव कश्यप न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: देव कश्यप Updated Tue, 24 Sep 2019 04:01 AM IST
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Election Commission gives relief to 17 disqualified MLAs of Karnataka
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कर्नाटक के अयोग्य ठहराए गए 17 विधायकों को चुनाव आयोग की ओर से कुछ राहत मिली है। आयोग ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कर्नाटक के पूर्व विधानसभा का आदेश अयोग्य ठहराए गए विधायकों को चुनाव लड़ने से वंचित नहीं कर सकता है।

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अयोग्य विधायकों ने याचिका में सुप्रीम कोर्ट से राज्य की 15 विधानसभा सीटों पर 21 अक्तूबर को होने जा रहे उपचुनाव में बतौर प्रत्याशी लड़ने की इजाजत दिए जाने की मांग की है। इस मामले में 25 सितंबर को सुनवाई होगी।
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अयोग्य विधायकों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने शीर्ष अदालत से आग्रह किया कि या तो राज्य में होने वाले उपचुनाव निलंबित कर दिए जाएं या फिर इन विधायकों को उपचुनाव लड़ने की इजाजत दी जाए। इस पर आयोग के वकील ने जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ से कहा, मुझे विधायकों की अयोग्यता पर कुछ नहीं कहना है।
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मामला यह है कि विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों को अयोग्य घोषित किया और इस वजह से सीटें खाली हुई हैं। चुनाव नहीं रोका जाना चाहिए। इस पर पीठ ने कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष, कर्नाटक कांग्रेस और जद (एस) के नेताओं और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। वहीं, दूसरे पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने आयोग के इस रुख पर हैरानी जताई।

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