फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Election Commission extends ban on rallies and road shows in polling states Assembly election 2022 Uttar Pradesh Uttarakhand Punjab

Assembly Election 2022: चुनाव आयोग ने मतदान वाले राज्यों में रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध बढ़ाया, इस मामले में दी छूट

Sat, 22 Jan 2022 06:54 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Sat, 22 Jan 2022 06:54 PM IST
सार

पहले चरण के चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को 28 जनवरी से कुछ छूट मिलेगी। वहीं, दूसरे चरण के लिए ये छूट एक फरवरी से मिलेगी।

विज्ञापन
Election Commission extends ban on rallies and road shows in polling states Assembly election 2022 Uttar Pradesh Uttarakhand Punjab
चुनाव आयोग (फाइल फोटो) - फोटो : PTI

विस्तार

पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने शनिवार को अहम बैठक की। इस दौरान चुनाव आयोग ने रैली और रोड शो पर लगी पाबंदी को 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए आयोग ने ये पाबंदियां लगाई थीं। इसकी मियाद आज खत्म हो रही थीं। इसलिए शनिवार को हुई बैठक के बाद इन पाबंदियों को 31 जनवरी तक और बढ़ाने का फैसला लिया गया।

विज्ञापन


पहले चरण के चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को 28 जनवरी से कुछ छूट मिलेगी। वहीं, दूसरे चरण के लिए ये छूट एक फरवरी से मिलेगी। इस दौरान  पार्टियां और उम्मीदवार फिजिकल पब्लिक मीटिंग कर सकेंगे। घर-घर चुनाव प्रचार के लिए 5 की जगह 10 लोग जा सकेंगे। कोरोना से जुड़ी पाबंदियों के साथ खुली जगहों पर वीडियो वैन लगाकर भी प्रचार किया जा सकेगा। इस दौरान सभी को कोरोना प्रोटोकॉल के पालन की हिदायत दी गई है।
विज्ञापन


जानकारी के मुताबिक, पहले चरण के लिए प्रत्याशियों की आखिरी सूची 27 जनवरी तक तय होने के कारण इस चरण की सीटों पर पार्टियों और उम्मीदवारों को पहले से निर्धारित खुले स्थानों पर अधिकतम 500 लोगों, मैदान की क्षमता के 50 प्रतिशत या संबंधित क्षेत्र में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) द्वारा स्वीकृत क्षमता (इनमें से जो सबसे कम होगा) के साथ 28 जनवरी से 8 फरवरी तक चुनावी सभा करने की अनुमति दे दी गई है। इन्हीं शर्तों के साथ दूसरे चरण के लिए एक फरवरी से 12 फरवरी तक प्रचार की अनुमति दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


जिला निर्वाचन अधिकारियों को चुनावी सभाओं के लिए खुले स्थानों की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा अन्य सभी प्रतिबंध पहले की तरह लागू होंगे और प्रचार के दौरान कोरोना के दिशानिर्देशों एवं चुनाव आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य होगा। खुले स्थान पर स्वीकृत क्षमता की शर्तों के साथ आयोग ने चुनाव प्रचार में वीडियो वैन के इस्तेमाल की अनुमति दी है। वीडियो वैन का इस्तेमाल करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि जनता को असुविधा और यातायात प्रभावित न हो। 


बंद सभागार में 300 या क्षमता के 50 प्रतिशत का नियम जारी रहेगा
बंद सभागारों में प्रचार की अनुमति पहले ही दे दी गई है, जहां अधिकतम 300 लोगों या सभागार की क्षमता के 50 प्रतिशत या एसडीएमए द्वारा स्वीकृत संख्या के आधार पर प्रचार की अनुमति दी गई है। वहीं, चुनाव आयोग ने शनिवार को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव के साथ वर्चुअल बैठक में चुनावी राज्यों में कोरोना और टीकाकरण की स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र एवं अन्य चुनाव आयुक्तों, राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे ने अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की और चुनावी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रचार अभियान में छूट देने का फैसला लिया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed