{"_id":"654a7300c2613b88b8080356","slug":"eight-get-life-imprisonment-for-murder-of-man-in-odisha-2023-11-07","type":"story","status":"publish","title_hn":"Odisha: युवक की हत्या में शामिल आठ आरोपियों को आजीवन कारावास, गंजम जिले की एक अदालत ने सुनाया फैसला","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
Odisha: युवक की हत्या में शामिल आठ आरोपियों को आजीवन कारावास, गंजम जिले की एक अदालत ने सुनाया फैसला
Tue, 07 Nov 2023 10:56 PM IST
आदर्श शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेरहामपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेरहामपुर
Published by: आदर्श शर्मा
Updated Tue, 07 Nov 2023 10:56 PM IST
सार
दोषी बेरहामपुर शहर के पास अंबागाड़ा गांव में बी बुदु पात्रा के घर में घुस गए थे। जिसके बाद उन्होंने धारदार हथियारों से हमला कर दिया था। पढ़िए पूरा मामला....
विज्ञापन
अदालत।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
ओडिशा के गंजम जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति की हत्या के मामले में आठ लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बता दें दोषी बेरहामपुर शहर के पास अंबागाड़ा गांव में बी बुदु पात्रा के घर में घुस गए थे। जिसके बाद उन्होंने धारदार हथियारों से हमला कर दिया था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में घायल व्यक्ति को ले जाया गया था लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश इंदु शर्मा की अदालत ने आरोपी व्यक्तियों को आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 506 (आपराधिक धमकी), 147 (दंगा), 148 (घातक हथियारों से लैस होकर दंगा करना), 450 (घर में अतिक्रमण) और 149 के तहत दोषी ठहराया। सरकारी वकील ज्ञान रंजन जेना ने कहा, अदालत ने उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। साथ ही निर्देश दिया कि इसे व्यक्ति की विधवा को भुगतान किया जाना चाहिए।
अदालत ने 19 गवाहों और अन्य सबूतों की जांच के बाद फैसला सुनाया।
विज्ञापन
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश इंदु शर्मा की अदालत ने आरोपी व्यक्तियों को आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 506 (आपराधिक धमकी), 147 (दंगा), 148 (घातक हथियारों से लैस होकर दंगा करना), 450 (घर में अतिक्रमण) और 149 के तहत दोषी ठहराया। सरकारी वकील ज्ञान रंजन जेना ने कहा, अदालत ने उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। साथ ही निर्देश दिया कि इसे व्यक्ति की विधवा को भुगतान किया जाना चाहिए।
विज्ञापन
अदालत ने 19 गवाहों और अन्य सबूतों की जांच के बाद फैसला सुनाया।