फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   ED tells HC it wont arrest Sameer Wankhede till March 1 in Money laundering case

Sameer Wankhede: NCB के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को बड़ी राहत, एक मार्च तक नहीं होगी गिरफ्तारी

Tue, 20 Feb 2024 02:11 PM IST
श्वेता महतो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: श्वेता महतो Updated Tue, 20 Feb 2024 02:11 PM IST
सार

कोर्ट ने उस मामले की सुनवाई भी 27 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी, जिसमें समीर वानखेड़े ने पिछले साल सीबीआई की ओर से दर्ज जबरन वसूली और रिश्वत लेने के मामले को चुनौती दी थी।

विज्ञापन
ED tells HC it wont arrest Sameer Wankhede till March 1 in Money laundering case
समीर वानखेड़े - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि वह एक मार्च तक एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को गिरफ्तार नहीं करेगी। जस्टिस पीडी नायक और एनआर बोरकार ने ईडी के इस बयान को स्वीकार करते हुए इस मामले के खिलाफ वानखेड़े की सुनवाई को एक मार्च तक के लिए टाल दिया है। 
विज्ञापन


वानखेड़े ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर ईडी के मामले को रद्द करने की मांग की। उन्होंने एक अंतरिम आदेश के जरिए किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा और जांच पर रोक लगाने की भी मांग की। इसके अलावा कोर्ट ने उस मामले क सुनवाई भी 27 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी, जिसमें वानखेड़े ने पिछले साल सीबीआई की ओर से दर्ज जबरन वसूली और रिश्वत लेने के मामले को चुनौती दी थी।
विज्ञापन


बता दें कि ईडी ने समीर वानखेड़े के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। केंद्रीय एजेंसी ने एनसीबी के तीन अधिकारियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया था। मामले में समीर वानखेड़े ने कहा कि ईडी ने ईसीआईआर 2023 में दर्ज की थी। यह आश्चर्य की बात है कि यह ईसीआईआर सीबीआई की एफआईआर पर आधारित है, जो पहले से ही बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष सवालों के घेरे में है। चूंकि, मामला विचाराधीन है, इसलिए मैं आगे कुछ भी टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं उचित समय पर अदालत में उचित जवाब दूंगा। मैं दोहराता हूं कि मुझे भारतीय न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।
विज्ञापन
विज्ञापन


पांच करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप
प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ संबंधी मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे को बरी करने के लिए उनके परिवार से कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दर्ज प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए यह मामला दर्ज किया।

बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे वानखेड़े
सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर काडर के भारतीय राजस्व सेवा के 2008 बैच के अधिकारी वानखेड़े ने ईडी द्वारा किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा का अनुरोध करते हुए बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया है।

क्या है मामला?
  • दरअसल, कॉर्डेलिया क्रूज जहाज से दो अक्टूबर 2021 को कथित रूप से मादक पदार्थ मिलने के मामले में आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। इसी मामले में आर्यन को बरी करने के लिए रिश्वत की मांग के आरोप लगाए गए हैं।
  • सीबीआई ने एनसीबी की एक शिकायत पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिश्वतखोरी से संबंधित प्रावधानों के अलावा भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120-बी (आपराधिक साजिश) और 388 (जबरन वसूली के लिए धमकी) के लिए वानखेड़े और अन्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
  • एनसीबी ने एक वर्ष बाद क्रूज पर मादक पदार्थ मिलने के मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था, लेकिन आर्यन खान को क्लीन चिट दे दी गई थी।

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed