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ईडी ने सैयद अली शाह गिलानी के दामाद से पूछताछ के लिए खटखटाया अदालत का दरवाजा
Fri, 15 Mar 2019 03:09 PM IST
Priyesh Mishra
भाषा, नई दिल्ली
भाषा, नई दिल्ली
Published by: Priyesh Mishra
Updated Fri, 15 Mar 2019 03:09 PM IST
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Syed Ali Shah Geelani
- फोटो : PTI
प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकवादियों को वित्तीय मदद पहुंचाने के मामले में अलगाववादी नेता सैयद शाह गिलानी के दामाद अल्ताफ शाह से पूछताछ के लिये शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत का रुख किया है। यह मामला लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख एवं 26/11 हमले के सरगना हाफिज सईद से जुड़ा हुआ है।
प्रवर्तन निदेशालय ने पाकिस्तानी नेताओं तथा कश्मीरी अलगाववादियों से कथित दोस्ती रखने वाले प्रभावशाली कारोबारी जहूर वताली तथा संयुक्त अरब अमीरात स्थित कारोबारी नवल किशोर कपूर से भी पूछताछ की मांग की है।
अल्ताफ शाह, जहूर वताली तथा नवल किशोर कपूर को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आतंकवादियों को वित्तीय मदद पहुंचाने के मामले में गिरफ्तार किया था तथा वह तिहाड़ जेल में बंद हैं। अदालत 19 मार्च को मामले पर सुनवाई करेगी।
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एनआईए ने इससे पहले हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन समेत सरकार विरोधी गतिविधियों में शामिल होने तथा घाटी में अशांति के पैदा करने के आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।
एजेंसी ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी हाफिज सईद तथा सलाउद्दीन के अलावा 10 अन्य लोगों पर आपराधिक साजिश, राजद्रोह और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के कड़े प्रावधानों के तहत आरोप तय किये हैं।
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प्रवर्तन निदेशालय ने पाकिस्तानी नेताओं तथा कश्मीरी अलगाववादियों से कथित दोस्ती रखने वाले प्रभावशाली कारोबारी जहूर वताली तथा संयुक्त अरब अमीरात स्थित कारोबारी नवल किशोर कपूर से भी पूछताछ की मांग की है।
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अल्ताफ शाह, जहूर वताली तथा नवल किशोर कपूर को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आतंकवादियों को वित्तीय मदद पहुंचाने के मामले में गिरफ्तार किया था तथा वह तिहाड़ जेल में बंद हैं। अदालत 19 मार्च को मामले पर सुनवाई करेगी।
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एनआईए ने इससे पहले हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन समेत सरकार विरोधी गतिविधियों में शामिल होने तथा घाटी में अशांति के पैदा करने के आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।
एजेंसी ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी हाफिज सईद तथा सलाउद्दीन के अलावा 10 अन्य लोगों पर आपराधिक साजिश, राजद्रोह और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के कड़े प्रावधानों के तहत आरोप तय किये हैं।