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ED: ईडी ने सुपरटेक के चेयरमैन अरोड़ा के खिलाफ दायर किया आरोप पत्र, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला

Thu, 24 Aug 2023 09:05 PM IST
Jeet Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Jeet Kumar Updated Thu, 24 Aug 2023 09:05 PM IST
सार

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को रियल एस्टेट प्रमुख सुपरटेक समूह के अध्यक्ष आर के अरोड़ा और उनकी कंपनियों के साथ अन्य आठ के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।

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ED files charge sheet against Supertech chairman R K Arora in money laundering case
सांकेतिक फोटो - फोटो : संवाद

विस्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को रियल एस्टेट प्रमुख सुपरटेक समूह के अध्यक्ष आर के अरोड़ा और उनकी कंपनियों के साथ अन्य आठ के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। आर के अरोड़ा पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है। आरोप पत्र में उन पर घर खरीदारों को धोखा देने के लिए आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया गया। उन पर कम से कम 670 घर खरीदारों से 164 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है।

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मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत शिकायत विशेष न्यायाधीश देवेंदर कुमार जांगला के समक्ष दायर की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अरोड़ा पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत थे। अदालत ने आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के लिए मामले की तारीख 28 अगस्त तय की। वहीं, अरोड़ा को तीन दौर की पूछताछ के बाद 27 जून को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था।
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सुपरटेक समूह, उसके निदेशकों और प्रमोटरों के खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग का मामला दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पुलिस द्वारा दर्ज की गई कई प्राथमिकियों से उपजा है। ईडी के विशेष लोक अभियोजक एन. और इसकी समूह कंपनियों पर कथित आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और जालसाजी का आरोप है।
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आरोप पत्र के अनुसार, कंपनी और उसके निदेशकों ने अपनी रियल एस्टेट परियोजनाओं में बुक किए गए फ्लैटों के बदले संभावित घर खरीदारों से अग्रिम धनराशि एकत्र करके लोगों को धोखा देने की आपराधिक साजिश रची। एजेंसी ने कहा कि कंपनी ने कथित तौर पर समय पर फ्लैटों का कब्जा प्रदान करने के सहमत दायित्व का पालन नहीं किया और आम जनता को धोखा दिया, आगे कहा कि धन सुपरटेक लिमिटेड और अन्य समूह कंपनियों द्वारा एकत्र किया गया था।

ईडी ने कहा कि कंपनी ने आवास परियोजनाओं के निर्माण के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से परियोजना-विशिष्ट सावधि ऋण भी लिया। हालाँकि, इन फंडों का दुरुपयोग और उपयोग अन्य समूह की कंपनियों के नाम पर जमीन खरीदने के लिए किया गया था, जिन्हें बैंकों और वित्तीय संस्थानों से धन उधार लेने के लिए संपार्श्विक के रूप में गिरवी रखा गया था।

एजेंसी ने कहा कि सुपरटेक समूह ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को भुगतान में भी चूक की है और वर्तमान में ऐसे लगभग 1,500 करोड़ रुपये के ऋण गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) बन गए हैं। सुपरटेक लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी, ने अब तक लगभग 80,000 अपार्टमेंट वितरित किए हैं, मुख्य रूप से दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में। कंपनी वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में लगभग 25 परियोजनाएं विकसित कर रही है। इसे अभी 20,000 से ज्यादा ग्राहकों को पजेशन देना बाकी है।

सीबीआई ने बैंक धोखाधड़ी के लिए वीसा पावर पर दर्ज किया मामला 
सीबीआई ने 1,964 करोड़ रुपये की कथित बैंक धोखाधड़ी के मामले में वीसा पावर और उसके तत्कालीन अध्यक्ष विशंभर सरन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। एजेंसी की कार्रवाई पंजाब नेशनल बैंक की शिकायत पर शुरू की गई थी, जो 14 ऋणदाताओं के संघ के सदस्यों में से एक है, पीएनबी ने 1,964 करोड़ रुपये के सावधि ऋण स्वीकृत किए हैं। पीएनबी कंसोर्टियम का अग्रणी बैंक था और उसने 394 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया था।


बैंक ने आरोप लगाया है कि कंपनी और आरोपी अधिकारियों - सरन और निदेशकों विकास अग्रवाल और सुब्रतो त्रिवेदी, दोनों को एफआईआर में आरोपी के रूप में नामित किया गया है।  उन्होंने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 1,200 मेगावाट की उत्पादन क्षमता के साथ कोयला आधारित थर्मल पावर परियोजना के विकास के लिए ऋण मांगने के लिए बैंक से संपर्क किया था।

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