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ED: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, मनोरंजन कंपनी की 290 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क

Thu, 30 May 2024 12:41 PM IST
काव्या मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: काव्या मिश्रा Updated Thu, 30 May 2024 12:41 PM IST
सार

जांच एजेंसी ने बताया कि इंटरनेशनल एम्यूजमेंट लिमिटेड पर आरोप है कि उसने गुरुग्राम के सेक्टर 29 और 52 ए में दुकानें/अन्य स्थान आवंटित करने का वादा करके लगभग 1,500 निवेशकों से 400 करोड़ रुपये से अधिक एकत्रित किए।

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ED attaches over Rs 290 cr worth assets of amusement company IN Money laundering CASE
प्रवर्तन निदेशालय। - फोटो : ANI

विस्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को एक बड़ी कार्रवाई की। नोएडा सेक्टर 18 के मशहूर ग्रेट इंडिया पैलेस (जीआईपी) मॉल समेत पर मनोरंजन सेवाएं देने वाली कंपनी पर कानूनी शिकंजा कसा गया है। जीआईपी मॉल के कुछ हिस्से को अटैच किया गया है। ईडी ने इंटरनेशनल एम्यूजमेंट लिमिटेड ( आईआरएल की होल्डिंग कंपनी) से संबंधित 290 करोड़ की संपत्तियां कुर्क की हैं। इसके दायरे में जीआईपी मॉल भी आया है।

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एंटरटेनमेंट सिटी लिमिटेड के तहत आने वाला नोएडा का जीआईपी मॉल करीब 3,93,737.28 स्क्वायर फुट की कमर्शियल जगह पर बना है। हर दिन बड़ी संख्या में लोग मॉल में घूमने और शॉपिंग करने पहुंचते हैं। ऐसे में ईडी की यह कार्रवाई किसी झटके से कम नहीं है। ईडी का शिकंजा रोहिणी के एडवेंचर आइलैंड पर भी कसा है। रोहिणी स्थित एडवेंचर आइलैंड लिमिटेड 45,966 स्क्वायर फुट की कमर्शियल जगह पर बना है। 
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झूठा वादा करके ठगा
जांच एजेंसी ने बताया कि इंटरनेशनल एम्यूजमेंट लिमिटेड पर आरोप है कि उसने गुरुग्राम के सेक्टर 29 और 52 ए में दुकानें/अन्य स्थान आवंटित करने का वादा करके लगभग 1,500 निवेशकों से 400 करोड़ रुपये से अधिक एकत्रित किए। बता दें, इंटरनेशनल एम्यूजमेंट लिमिटेड, इंटरनेशनल रिक्रिएशन एंड एम्यूजमेंट लिमिटेड (आईआरएएल) की होल्डिंग कंपनी है। 
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हालांकि, कंपनी निवेशकों को समय पर दुकानें देने में नाकामयाब रही। साथ ही निवेशकों को मासिक भुगतान भी नहीं दिया गया था। कंपनी ने निवेशकों के धन का गबन किया और धन को उससे संबद्ध व्यक्तियों/संस्थाओं के पास रखा, जिसका इस्तेमाल व्यक्तिगत लाभ के लिए किया गया। 

ऐसे किया गया था समझौता
आरोप लगाया गया है कि प्रवर्तक निदेशकों और ईओडी (खरीद इकाई) के बीच बैक-डेटेड (पहले की तारीख में) समझौता किया गया था ताकि आईआरएएल की बैलेंस शीट से बिजनेस एडवांस को खत्म किया जा सके। इसके जरिए बोर्ड से बाहर जाने वाले निदेशकों को आईआरएएल के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से बचने में सक्षम बनाया गया।

ईडी ने आरोप लगाया कि निवेशकों के पैसों को अन्य संबंधित इकाइयों के पास रखने, फिर कंपनी को सस्ते रुपयों में बेचने और निवेशकों से छुटकारा पाने के इरादे से 400 करोड़ रुपये से अधिक का गबन किया। 


इन कंपनियों की संपत्ति कुर्क
एंटरटेनमेंट सिटी लिमिटेड में इंटरनेशनल एम्यूजमेंट लिमिटेड की 291.18 करोड़ रुपये की संपत्तियां, जो कि ग्रेट इंडिया प्लेस मॉल (जीआईपी) नोएडा में 3,93,737.28 वर्ग फुट की बिना बिकी व्यावसायिक जगह, एडवेंचर आइलैंड लिमिटेड, रोहिणी के नाम पर 45,966 वर्ग फुट की व्यावसायिक जगह और जयपुर के दौलतपुर गांव तहसील में इंटरनेशनल एम्यूजमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के नाम पर 218 एकड़ जमीन पर पट्टा अधिकार के रूप में हैं, को कुर्क किया गया है।

यह आदेश धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत 28 मई को जारी किया गया।

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