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डीआरटी ने नीरव मोदी को दिया ब्याज के साथ 7300 करोड़ रुपये बैंक में जमा करने का आदेश
Sat, 06 Jul 2019 12:45 PM IST
आसिम खान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: आसिम खान
Updated Sat, 06 Jul 2019 12:45 PM IST
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फाइल फोटो
- फोटो : सोशल मीडिया
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ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) पुणे ने आज एक आदेश पारित करते हुए भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उनके सहयोगियों को पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को ब्याज के साथ 7300 करोड़ रुपये की राशि चुकाने को कहा है।
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Debt Recovery Tribunal (DRT), Pune today passed an order asking Nirav Modi and his aides to repay amount to the tune of Rs 7300 crore with interest to Punjab National Bank (PNB). pic.twitter.com/domLEcsGdJ
— ANI (@ANI) July 6, 2019
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इससे पहले नीरव मोदी को सिंगापुर उच्च न्यायालय ने झटका देते हुए ब्रिटिश वर्जिन आईलैंड में पंजीकृत पवेलियन प्वाइंट कॉर्प कंपनी के खाते को फ्रीज करने का आदेश दिया था। इस खाते में 44.41 करोड़ रुपये मौजूद हैं।
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इस खाते के लाभकारी मयंक मेहता और पूर्वी मोदी हैं। जो नीरव मोदी के बहन-बहनोई हैं। अदालत ने यह आदेश प्रवर्तन निदेशालय के उस अनुरोध पर दिया जिसमें कहा गया था कि इस खाते में मौजूद राशि अपराध का परिणाम है। इसमें पीएनबी घोटाले की रकम को अवैध तरीके से भेजा गया है।
गौरतलब है कि स्विट्जरलैंड के अधिकारियों ने 27 जून को नीरव मोदी और उसकी बहन के चार स्विस खातों से लेनदेन पर रोक लगा दी थी। यह जानकारी आधिकारिक सूत्रों ने दी थी। भारत में नीरव मोदी के खिलाफ चल रहे आपराधिक धन शोधन (मनी लांड्रिंग) मामले के तहत यह कार्रवाई की गई थी।
सूत्रों ने बताया था कि वर्तमान में इन खातों में कुल 283.16 करोड़ रुपये जमा हैं। ईडी के अनुरोध पर स्विटजरलैंड के अधिकारियों ने इन बैंकों के परिचालन पर रोक लगाई है। ईडी ने बताया था कि दोनों ने भारत में बैंक धोखाधड़ी से अर्जित राशि इन बैंक खातों में जमा कराई है।