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गोवा में खुले आम शराब पीने पर पाबंदी, लगेगा 2000 जुर्माना, टूरिज्म एक्ट में हुआ संशोधन
Thu, 31 Jan 2019 09:18 PM IST
Nilesh Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Nilesh Kumar
Updated Thu, 31 Jan 2019 09:18 PM IST
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गोवा में अब खुले आम पब्लिक प्लेस पर शराब पीना अपराध होगा। बीच पर या पब्लिक प्लेस में खाना बनाना या बोतलें फोड़ गंदगी फैलाने की भी मनाही होगी। गुरुवार को गोवा टूरिस्ट प्लेस एक्ट में संशोधन किया गया है। ऐसे अपराधों के लिए 2000 रुपए जुर्माना लगेगा।
गोवा विधानसभा ने गुरुवार को गोवा टूरिस्ट प्लेस(प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस) एक्ट 2001 में संशोधन किया है। इसके अनुसार गोवा में पब्लिक प्लेस पर खुलेआम शराब पीने की मनाही होगी। खुले में भेाजन बनाने और बोतलें फोड़ने की मनाही रहेगी।
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समंदर किनारे किसी भी बीच पर या पब्लिक प्लेस में ऐसा करने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। छुट्टियों में पिकनिक मनाने या मौज मस्ती के लिए गोवा जाने वालों के लिए यह थोड़ा झटका देने वाली खबर है, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान के लिए यह अच्छा प्रयास माना जा रहा है।
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Goa Legislative Assembly today passed amendments to Goa Tourist Place (Protection&Maintenance) Act 2001,which prohibits drinking alcohol,cooking in public places, including beaches & breaking of glass bottles in public. Individual offenders will be fined Rs. 2000 for the offence. pic.twitter.com/ZfajPo6JAE
— ANI (@ANI) January 31, 2019विज्ञापन
गोवा विधानसभा ने गुरुवार को गोवा टूरिस्ट प्लेस(प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस) एक्ट 2001 में संशोधन किया है। इसके अनुसार गोवा में पब्लिक प्लेस पर खुलेआम शराब पीने की मनाही होगी। खुले में भेाजन बनाने और बोतलें फोड़ने की मनाही रहेगी।
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समंदर किनारे किसी भी बीच पर या पब्लिक प्लेस में ऐसा करने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। छुट्टियों में पिकनिक मनाने या मौज मस्ती के लिए गोवा जाने वालों के लिए यह थोड़ा झटका देने वाली खबर है, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान के लिए यह अच्छा प्रयास माना जा रहा है।