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Tripura: जिला अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी को सुनाई मौत की सजा, जानें पूरा मामला

Thu, 30 Jun 2022 10:15 PM IST
शिव शरण शुक्ला न्यूज डेस्क अमर उजाला, अगरतला
न्यूज डेस्क अमर उजाला, अगरतला Published by: शिव शरण शुक्ला Updated Thu, 30 Jun 2022 10:15 PM IST
सार

त्रिपुरा में एक जिला एवं सत्र न्यायालय ने दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी को मौत की सजा सुनाई है। मामला बीते साल फरवरी का था। 

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district court sentenced the accused to death in the rape and murder case of a minor in Tripura
कोर्ट का फैसला - फोटो : amar ujala

विस्तार

त्रिपुरा की एक अदालत ने नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में फैसला सुनाया है। यहां के खोवाई जिले की जिला एवं सत्र न्यायालय ने दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी को मौत की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश संकरी दास की अदालत में इस मामले की सुनवाई चल रही थी।

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पिछले साल हुई थी घटना
जानकारी के मुताबिक, दुष्कर्म और हत्या की ये घटना पिछले साल फरवरी में हुई थी। पिछले साल 22 फरवरी 2021 को पांच साल की नाबालिग अपने घर निशान चंद्र पारा से लापता हो गई थी। जिसके बाद उसकी काफी खोजबीन की गई। जिसके बाद बच्ची के पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट नजदीकी थाने तेलियामुरा में दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने शक के आधार पर काली कुमार त्रिपुरा को हिरासत में ले लिया। जिसके बाद पूछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। खोवाई एसपी भानुपद चक्रवर्ती ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके बाद उसकी निशानदेही पर बच्ची के शव को बरामद कर लिया गया। 
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35 गवाहों के दर्ज हुए बयान
इस मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने 35 गवाहों के बयान दर्ज किए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संकरी दास ने बुधवार को मौत की सजा सुनाई। 

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